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खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
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ये हैं वो चीजें जिन्हें साथ लेकर चलने या प्रदर्शन करने पर 29 अक्टूबर तक लगा प्रतिबंध
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक कोई भी व्यक्ति इस अवधि में किसी भी प्रकार के आग्नेयस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राइफल सभी प्रकार की बंदूकें एवं धारदार हथियार जैसे गंडासा, फर्सा, तलवार, कृपाण, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, बर्छी तथा आपत्तिजनक विस्फोट पदार्थ लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जावेगा एवं दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
यह आदेश सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड, सेना व उन सरकारी कर्मचारियों पर, जो कानून व्यवस्था की ड्यूटी के संबंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किए हुए हैं, पर लागू नहीं होगा।
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