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चेतावनी : यहांं बताई गई जगहों पर पटाखे, आतिशबाजी प्रतिबंधित, दिवाली पर रात को 8 से 10 बजे के बीच सुरक्षित जगह पर ही ग्रीन आतिशबाजी करें
बीकानेर, 24 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी कर जिले में स्थित पैट्रोलियम एवं उससे बने पदार्थों अनुज्ञापित्त क्षेत्र व उसके आस-पास पटाखे, आतिशबाजी के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जारी किए है।
गौतम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित पैट्रोलियम एवं उनसे बने पदार्थों के संस्थान (यथा पैट्रोल पम्प, गैस गोदाम, गैस बाॅटलिंग आदि) के अनुज्ञापित्त क्षेत्र एवं उससे 500 मीटर परिधि के क्षेत्र में पटाखों, आतिशबाजी के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। साथ ही बीकानेर शहर के महत्वपूर्ण मार्गों महात्मा गांधी मार्ग, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभूजी कटला, बडा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, सुभाष मार्ग व कपड़ा बाजार (गंगाशहर) आदि क्षेत्रों में पटाखे, आतिशबाजी को प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्टेªट के आदेशानुसार अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक परिसर या अन्य ऐसा स्थान जिसे सक्षम अधिकारी ने शांत क्षेत्र घोषित किया है, उससे 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे, आतिशबाजी के प्रयोग को निषिद्ध किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश 23 अक्टूबर 2018 की अनुपालना में जिले में रात 8 बजे से 10 बजे के अलावा अन्य समय में पटाखों, आतिशबाजी के उपयोग करने, छोड़ने व चलाने को भी प्रतिबंधित किया है। आर्मी ऐरिया, एयर फोर्स बीकानेर, नाल तथा आर्मी के एम्यूनेशन डिपो के 500 मीटर परिधि में भी आतिशाबजी के प्रयोग व छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है।
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