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आरटीई प्रवेश के लिए विभाग ने जारी नहीं की कोई गाइडलाइन

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आरटीई प्रवेश के लिए विभाग ने जारी नहीं की कोई गाइडलाइन

बीकानेर। निशुल्क शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हुबहू सरकारी दिखने वाले आदेश को फेक मैसेज बताया है। इस आदेश की वजह से जिलेभर के सरकारी स्कूलों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई थी। अभी तक आरटीई पोर्टल में भी निजी स्कूलों के प्रोफाइल अपडेट करने वाला विकल्प नहीं खुला है और न ही प्रवेश से संबंधित कोई सूचना है। वायरल आदेश को लेकर स्कूल संंचालक भी शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रोफाइल अपडेट नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद शिक्षा जब विभाग ने इस वायरल आदेश को लेकर जयपुर उचाधिकारियों से पुष्टि की तो पता लगा कि ये आदेश फर्जी है। जानकारी अनुसार हर साल मार्च माह में ही आरटीई के जरिए निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है जिसके तहत स्कूल की एंट्री लेवल की 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है।
31 मार्च तक करना है पहली किस्त का भुगतान
वर्ष 2018-19 में आरटीई से निजी स्कूलों को उनके यहां प्रवेशित बचों के फीस की पहली किस्त का भुगतान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को 31 मार्च तक करना होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते सत्र के भी कई स्कूलों की दूसरी किस्त बकाया है बताया जा रहा है कि इन स्कूलों के बचों के आधार कार्ड अपडेट नहीं होने के कारण इन्हें भुगतान नहीं दिया गया।

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