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अब नाबालिग सोशल मीडिया पर एकाउंट तभी खोल सकेंगे जब...

अब नाबालिग सोशल मीडिया पर एकाउंट तभी खोल सकेंगे जब...
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एकाउंट खोलने के लिए अब नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को अनिवार्य रूप से अपने अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। यह प्रावधान डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के मसौदा नियमों में शामिल है, जिसे केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए घोषणा की कि जनता को इन मसौदा नियमों पर अपनी आपत्तियां और सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है, 18 फरवरी 2025 के बाद फीडबैक पर विचार किया जाएगा।






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