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चुनाव : जब्ती के प्रकरणों का निस्तारण करेगी जिला स्तरीय शिकायत समिति










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 चुनाव : जब्ती के प्रकरणों का निस्तारण करेगी जिला स्तरीय शिकायत समिति

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*खबरों में बीकानेर*


विधानसभा चुनाव के दौरान जब्ती के प्रकरणों का निस्तारण करेगी जिला स्तरीय शिकायत समिति
 



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विधानसभा चुनाव के दौरान जब्ती के प्रकरणों का निस्तारण करेगी जिला स्तरीय शिकायत समिति
 30 अक्टूबर 2023, 



जयपुर, 30 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव के दौरान धन एवं मादक पदार्थों के अवैध इस्तेमाल एवं परिवहन को रोकने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों का सघन चेकिंग अभियान जारी है।


जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित ने पुलिस, उड़नदस्ता दलों एवं स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा नगदी एवं वस्तु जब्ती के लिए की गई कार्यवाही के विरूद्ध सुनवाई हेतु जिला स्तरीय शिकायत समिति का गठन कर दिया है।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किये जाने के साथ ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में फ्लाईंग स्क्वायड टीम 24 घंटे सक्रिय हैं। वहीं, 30 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 


जब्ती की अपील के लिए जिला स्तरीय शिकायत समिति का किया गठन
उन्होंने बताया कि जिला शिकायत समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर को अध्यक्ष, नोडल अधिकारी चुनाव व्यय अनुवीक्षण को(संयोजक) तथा कोषाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जिला शिकायत समिति जब्त की गई नगदी व वस्तु आदि के लिये प्राप्त अपील पर सुनवाई करते हुए निर्धारित अवधि में निर्णय किया जाना सुनिश्चित करेगी। जब्ती से संबंधित किसी भी शिकायत हेतु नोडल अधिकारी चुनाव व्यय अनुवीक्षण (संयोजक) के मोबाइल नंबर- 9829280840 पर संपर्क किया जा सकता है।

50 हजार से अधिक नकदी मिलने पर बताना होगा स्त्रोत

 आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सघन जांच कार्य किया जा रहा है। जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों को सलाह दी है कि चुनाव अवधि में 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि लेकर परिवहन ना करें। 


अति आवश्यक होने पर नकद राशि के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज यथा बैंक स्टेटमेंट, नकद प्राप्ति का स्त्रोत एवं राशि के व्यय का प्रयोजन इत्यादि के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज साथ में रखें ताकि जांच के दौरान उड़नदस्ते एवं स्थैतिक निगरानी दल के समक्ष वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकें।

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