खबरों में बीकानेर ✍🏻
🖋️
🖋️
सड़क दुर्घटना में 13,01,342 रूपये का मुआवजा आदेश
*BAHUBHASHI*
🖋️
🖋️
✒️
*औरों से हटकर सबसे मिलकर*
🖋️
🖋️
🖋️
🖋️
🖋️
🎈
सड़क दुर्घटना में 13,01,342 रूपये का मुआवजा आदेश
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर
ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में 13,01,342 रूपये का मुआवजा आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार 29.01.2014 को सगताराम पुत्र लूबाराम बिश्नोई, निवासी चारणवाला, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर व उसका पुत्र प्रेमचन्द उर्फ प्रेमप्रकाश मोटरसाईकिल पर सवार होकर अपने घर से बज्जु जा रहे थे। इस दौरन करीब 10.15 ए.एम. पर सड़क आम रणजीतपुरा रोड़, 15 वाली पुली के पास जब सगताराम व प्रेमप्रकाश मोटरसाईकिल पर अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे-किनारे नियंत्रित गति से चल रहे थे तभी बज्जु की तरफ से एक पिकअप संख्या RJ07-GB-6884 के चालक हनुमानाराम बिश्नोई ने अपनी पिकअप को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे चल रही मोटरसाईकिल के टक्कर मारी। जिससे मोटरसाईकिल पर सवार सगताराम व प्रेमचन्द उर्फ प्रेमप्रकाश के कई सामान्य एवं गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा उन्हीं चोटों के कारण सगताराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जिसका मुआवजा दावा मृतक सगताराम के परिजनों की और से व मृतक के पुत्र चोटग्रस्त प्रेमचन्द उर्फ प्रेमप्रकाश की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 4,59,189/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज व चोटग्रस्त प्रेमचन्द उर्फ प्रेमप्रकाश को मुआवजा राशि 8,42,153/- रूपये व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन पिकअप संख्या RJ07-GB-6884 के मालिक व चालक एवं बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
✍🏻
📒CP MEDIA
🖋️
BAHUBHASHI
🖋️






यहां व्यक्त कीजिए - खबर आपकी नजर में...