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कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइन सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता से खुल सकेंगे, स्वीमिंग पूल में अब सभी को मंजूरी

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 📝  कोरोना पर केंद्र की नई गाइडलाइन सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता से खुल सकेंगे, स्वीमिंग पूल में अब सभी को मंजूरी नई दिल्ली । गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने कहा कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्वीमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाडिय़ों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। यह गाइडलाइन एक से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन-जिन गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनके लिए अलग से रिवाइज्ड एसओपी जारी की जाएगी। सरकार ने अभी एसओपी जारी करने की तारीख नहीं बताई है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन करवाना तय करेंगी। डिस्ट्रिट अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का ध्यान रखना होगा। ● जिला, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से सभी उपाय लागू करने के लिए जि- मेदार होंगे। ● राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगी। ● इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर गृह मंत्रालय की सलाह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फैसला लेगी। ● 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ● पैसेंजर ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई मूवमेंट के लिए पहले ही एसओपीएस जारी की जा चुकी हैं। उनका सती से पालन करना होगा। ● कंटेनमेंट जोन के बाहर सोशल, रिलीजस, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल गैदरिंग के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एसओपी के मुताबिक अनुमति दी जाएगी। ● अब सभी तरह के एजीविशन हॉल खोले जा सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एसओपी जारी करेगा ।




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