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नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की खरीदारी के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल ‘जेम’ (Government eMarketplace- GeM) उत्पादों में लोकल सामान की सीमा तय कर दी है। साथ ही, इसकी जानकारी पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब GeM पर उन्हीं प्रोडक्ट की खरीदारी होगी जो लोकल बने होंगे।
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बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में 'वोकल फॉर लोकल' की बात कहते हुए घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही थी। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की थी कि लोकल के लिए वोकल भी बनें।
GeM पोर्टल से डिपार्टमेंट उन्हीं प्रोडक्ट्स की खरीदारी करेंगे जिनमें न्यूनतम 50 फीसदी लोकल कंटेट मानक का अनुसरण करता हो। डिपार्टमेंट खरीदार अब क्लास-1 लोकल सप्लायर्स के लिए कोई भी बोली लगा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि क्लास-1 सप्लायर्स को 50 फीसदी से ज्यादा लोकल कंटेंट होना अनिवार्य है। सरकारी विभाग अपने लिए 50 हजार रुपए का सामान ई-पोर्टल GeM के जरिए खरीद सकते हैं।
आप भी कर सकते हैं सरकार के साथ बिजनेस
केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जोड़ दिया है। अब सरकारी विभाग अपने उपयोग लिए वस्तुओं और सेवाओं को ई-पोर्टल GeM के जरिए खरीदेंगे यानी सभी तरह की खरीदारी ऑनलाइन होगी। आप भी इस पोर्टल से जुड़कर सरकार के साथ बिजनेस कर सकते हैं।
GeM पर कौन बिक्री कर सकता है
कोई भी विक्रेता जो उत्पादन करता है और उपयुक्त एवं प्रमाणित उत्पाद बेचता है, उसका जेम पर स्वागत है तथा उसका जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना भी अपेक्षित है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कंप्यूटर बेचते हैं तो आप GeM पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद अगर भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट कंप्यूटर खरीदने के लिए टेंडर निकालता है तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी और आप इस टेंडर के लिए बोली लगा सकते हैं।
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
GeM पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान है। आवेदक को GeM पर फॉर्म और अपना ब्योरा भरना है और GeM पर आईडी व पासवर्ड जेनरेट करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकार की किसी भी खरीद के टेंडर की जानकारी सेलर्स को एसएमएस और ई-मेल के जरिए दी जाती है। आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकारी कंपनियों में अपनी सर्विस भी दे सकते हैं। GeM पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक का पैन कार्ड, उद्योग आधार या एमसीए 21 पंजीकरण, वैट/टिन नंबर, बैंक खाता और केवाईसी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आवास प्रमाण और कैंसिल चेक होने चाहिए।
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