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खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
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बीकानेर। लड़की से मिलाने का
झांसा देकर बीकानेर के खाजूवाला
तहसील निवासी 41 वर्षीय शख्स को
बंधक बनाकर मारपीट करने व लाखों
रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज
मामला सामने आया है। इस संबंध में
पीडि़त व्यक्ति ने जोधपुर सिटी पूर्व के
बनार पुलिस थाने में खाजूवाला निवासी
एडवोकेट सहित चार लोगों के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कराया है। खाजूवाला वार्ड
नंबर 2 निवासी कालुराम रेंगर (41)
का आरोप है कि 5-6 जून को वह
उसके परिचित अधिवक्ता खाजूवाला
मंडी सेटर नंबर 3 निवासी विनोद
भोमरिया पुत्र बलदेव सिंह के साथ
परिचित के फार्म हाऊस पर गये। वहां
हम लोगों ने बैठकर बियर पी। इस दौरान
एडवोकेट विनोद भोमरिया ने अपने
परिचित लड़की से वीडियो कॉलिंग पर
बातचीत की और मुझसे भी बातचीत
करवाई और बताया कि वो मेरी परिचित
है और जोधपुर की रहने वाली है। आप
और मैं जब जोधपुर चलेंगे तो उससे
मुलाकात करवाऊंगा। परिवादी का
आरोप है कि कुछ दिन बाद 15 जून को
मैं गाड़ी में मेरे मित्र अधिवक्ता विनोद
भोमरिया के साथ जोधपुर आया और
पावटा स्थित होटल ओमनी प्लाज्मा में
रूके। उसकेबाद बाद चार-साढ़े चार
बजे के बीच में वह मुझे मेरी गाड़ी में
मेरे मित्र विनोद की महिला मित्र थी से
मिलाने के लिये डिगाडी उस लड़की के
घर पहुंचे। जहां घर के अंदर लड़की
अकेली थी, हम जाकर वहां बैठे तो उस
लड़की ने चाय-पानी पिलाया। जहां
विनोद ने उस महिला मित्र से बातचीत
की और कुछ देर बाद वहां से हम लोग
वापिस रवाना होकर होटल ओमनी
प्लाज्मा रवाना हो गये और रात को उसी
होटल में रूके। परिवादी का आरोप है
कि अलग दिन 16 जून को समय
करीबन पांच-साढ़े पांच के बीच में मेरे
मित्र विनोद ने सांवरदास के नाम के
व्यक्ति को फोन करके होटल बुलाया।
जहां सांवरदास अपनी लेकर होटल
पहुंचा और हम दोनों को बिठाकर
डिगाडी ले गया और डिगाडी के घटना
स्थल से कुछ दूरी पर गाड़ी रोक दी और
मुझे व मेरे मित्र विनोद को उतार दिया।
उसके बाद मैं व मेरे मित्र विनोद दोनों
घटनास्थल पर साथ में चले गये, वहां
पर एक महिला मौजूद थी जो कि विनोद
की महिला मित्र थी। परिवादी का आरोप
है कि उसके बाद विनोद व सांवरदास
दोनों बियर लेने के लिये चले गये और
मैं उस महिला मित्र के घर पर ही रूका।
करीब दस मिनट के बाद विनोद व
सांवरदास बियर लेकर पहुंच गए और
हम तीनों ने छत पर बैठकर बियर पी।
परिवादी का आरोप है कि उसके बाद
विनोद व सांवरदास उसे छत पर
बिठाकर फिर से बियर लेने चले गए।
उसके पांच मिनट बाद दो आदमी
घटनास्थल (घर) पर आते है और मुझे
देखकर मेरे साथ मारपीट करना शुरू
कर देते है। उसके बाद तीन व्यक्ति और
आते है वो भी मेरे साथ मारपीट करना
शुरू कर देते है और घर का दरवाजा बंद
करके मेरे साथ मारपीट करते रहे।
परिवादी का आरोप है कि उसके बाद इन
लोगों ने मेरे कपड़े उतारकर उस लड़की
के साथ मेरी फोटोग्रास व वीडियो
बनाए, जबकि मेरे द्वारा उस लड़की के
साथ कुछ भी नहीं किया। उसके 10-
15 मिनट बाद विनोद व सांवरदास भी
घटनास्थल पर आते जाते है। जहां
विनोद व सांवरदास ने भी उन लोगों के
साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट की।
परिवादी का आरोप है कि तब मुझे पता
चला कि ये सभी लोग आपस में मिले
हुए है। इस तरह मुझे तीन दिन तक
बंधक बनाकर मारपीट की और राजु
नाम के व्यक्ति ने मेरे पर्स से 8,600
रुपए भी निकाल लिये। उसके बाद इन
लोगों ने मेरे से बारह लाख पच्चास
हजार रुपए की डिमांड की और बोला
कि तु अपने किसी भी जरिये उक्त पैसे
का इंतजाम कर दे तो तुझे छोड़ दिया
जाएगा, नहीं तो जान से मार दिया
जाएगा। परिवादी का आरोप है कि उसके
बाद ये लोग मेरे पिता से बातचीत कर
पैसे लेने के लिए घर पहुंच जाते है जहां
पिताजी ने पैसे इतने पैसे देने से साफ
मना कर दिया। उसके बाद मेरा मित्र
विनोद ने कहा कि तेरे पास जोधपुर
स्थित 7 बीघा जमीन वाके लुणावास
खारा पटवार हल्का झंवर तहसील लुणी
जिला जोधपुर में है उसे हमारे नाम से
एग्रीमेंट करवा दे तो भी तुझे छोड़ देंगे
नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। परिवादी
का आरोप है कि उसके बाद इन लोगों ने
जबरन मेरा आईडी प्रूफ लेकर स्टांप
खरीद किये और उस पर टाइप करवाकर
वसीयतनामा बेचान इकरारनामा और
आम मु-
त्यारनामा राजु पुत्र माणकराम
के नाम से तैयार करवाये और उस पर
जबरन मेरा अंगुठा व हस्ताक्षर करवायें
और दस्तावेज को नोटेरी वालें को
घटनास्थल पर बुलाकर के दस्तावेज
नोटेरी भी करवाया। उसके बाद मेरो मित्र
विनोद 18 जून को मुझे वापिस होटल
लेकर आ गया। परिवादी की रिपोर्ट पर
पुलिस ने आरोपित खाजूवाला निवासी
विनोद भोमरिया, मेड़ता सिटी नागौर
निवासी राजुराम व देवराज के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
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