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🙏 मोहन थानवी 🙏
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
03 JUN 2020 4:50PM by PIB Delhi
नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लेने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए जनता के सुझाव आमंत्रित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाड़ियों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लेने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता समेत सभी हितधारकों से सुझाव और उनकी राय दोबारा मांगी है। यह अधिसूचना इससे पहले इसी साल 18 मार्च को जारी हुई थी। हालांकि यह महसूस किया गया कि अधिसूचना पर विचार करने और टिप्पणी व सुझाव देने के लिए हितधारकों को फिर से पर्याप्त मौका देने की जरूरत है, जो पहले के मामले में लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुआ था।
इस संबंध में दो अधिसूचनाएं 29 मई 2020 को जारी की गई हैं, जिन्हें www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
अधिसूचना संख्या 336 (ई) एमवीएए की धारा 4-28 को कवर करती है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं:
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स और दस्तावेजों का उपयोग (मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर्स लाइसेंस, डीएल का सरेंडर, डीएल का नवीनीकरण)
ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस
राष्ट्रीय रजिस्टर
डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन
60 दिन पहले पंजीकरण का नवीनीकरण
6 महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण 30 दिनों के एक्सटेंशन के साथ (बॉडी बिल्डिंग आदि)
व्यापार प्रमाणपत्र- इलेक्ट्रॉनिक
गाड़ियों में परिवर्तन, रेट्रो फिटमेंट के लिए
परिवर्तन वाली गाड़ियों के मामले में बीमा
दूसरी अधिसूचना मसौदा संख्या 337 (ई) एमवीएए की धारा 39-40 को कवर करती है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:
दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेने की नीति
1) रीकॉल की प्रक्रिया
2) जांच अधिकारी को लेकर विवरण की प्रक्रिया
3) जांच प्रक्रिया- समयबद्ध तरीके से (6 महीने)
4) जांच एजेंसियों की भूमिका
निर्माताओं, आयातकों और रेट्रोफिटर्स की बाध्यता
जांच एजेंसियों की मान्यता
इस बारे में सुझाव या प्रतिक्रियाएं इन अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ईमेल: jspb-morth@gov.in ) पर भेजी जा सकती हैं। पहले भेजी गई प्रतिक्रियाओं को फिर से भेजने की जरूरत नहीं है।
03 JUN 2020 4:50PM by PIB Delhi
नए वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लेने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए जनता के सुझाव आमंत्रित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई गाड़ियों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहनों को वापस लेने के संबंध में मोटर वाहन नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता समेत सभी हितधारकों से सुझाव और उनकी राय दोबारा मांगी है। यह अधिसूचना इससे पहले इसी साल 18 मार्च को जारी हुई थी। हालांकि यह महसूस किया गया कि अधिसूचना पर विचार करने और टिप्पणी व सुझाव देने के लिए हितधारकों को फिर से पर्याप्त मौका देने की जरूरत है, जो पहले के मामले में लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुआ था।
इस संबंध में दो अधिसूचनाएं 29 मई 2020 को जारी की गई हैं, जिन्हें www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
अधिसूचना संख्या 336 (ई) एमवीएए की धारा 4-28 को कवर करती है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं:
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स और दस्तावेजों का उपयोग (मेडिकल सर्टिफिकेट, लर्नर्स लाइसेंस, डीएल का सरेंडर, डीएल का नवीनीकरण)
ऑनलाइन लर्नर्स लाइसेंस
राष्ट्रीय रजिस्टर
डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन
60 दिन पहले पंजीकरण का नवीनीकरण
6 महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण 30 दिनों के एक्सटेंशन के साथ (बॉडी बिल्डिंग आदि)
व्यापार प्रमाणपत्र- इलेक्ट्रॉनिक
गाड़ियों में परिवर्तन, रेट्रो फिटमेंट के लिए
परिवर्तन वाली गाड़ियों के मामले में बीमा
दूसरी अधिसूचना मसौदा संख्या 337 (ई) एमवीएए की धारा 39-40 को कवर करती है। इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:
दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेने की नीति
1) रीकॉल की प्रक्रिया
2) जांच अधिकारी को लेकर विवरण की प्रक्रिया
3) जांच प्रक्रिया- समयबद्ध तरीके से (6 महीने)
4) जांच एजेंसियों की भूमिका
निर्माताओं, आयातकों और रेट्रोफिटर्स की बाध्यता
जांच एजेंसियों की मान्यता
इस बारे में सुझाव या प्रतिक्रियाएं इन अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ईमेल: jspb-morth@gov.in ) पर भेजी जा सकती हैं। पहले भेजी गई प्रतिक्रियाओं को फिर से भेजने की जरूरत नहीं है।





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