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बिना अनुमति के आयोजन करनेेेे पर मुकदमा दर्ज
कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का लगा आरोप
बीकानेर, 29 जून। लॉकडाउन एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना एडवाइजरी का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस थाना नया शहर में जुगल राठी के विरुद्ध बिना किसी अनुमति के भीड़ एकत्र करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पुलिस थाना नया शहर के थानाधिकारी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269 , 270 तथा 271 के तहत जुगल राठी पर बिना किसी अनुमति के अपने गृह प्रवेश का आयोजन करने और इस आयोजन में 100 से 150 लोगों की भीड़ एकत्रित कर कोरोना एडवाइजरी का उल्लंघन किया गया, जिस पर भंवर दान निवासी संतोष नगर पीएस बज्जू हाल अतिरिक्त पटवार हल्का बीकानेर की ओर से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करवाई जा रही है।
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