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बीकानेर, 24 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चैधरी ने बुधवार को कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोटगेट थाना अंतर्गत बड़ी जसोलाई क्षेत्र में मोहन जी पंतग वाले के मकान से मकान पूनमंचद, गली नम्बर 09, रामदेव मंदिर के पास तक के क्षेत्र में तथा थाना जेएनवी अंतर्गत मयूर विहार काॅलोनी के राधा माधव टेण्ट हाऊस के पास के क्षेत्र में, पूर्व दिशा में बंद मकान चैधरी से दक्षिण दिशा में मकान मंगलसिंह तक, पश्चिम दिशा में टाक विला से दक्षिण दिशा में मकान राजाराम तक, उत्तर दिशा में बाड़ा राजाराम से मकान गजेन्द्र सिंह मीणा तक, पूर्व दिशा मंे मकान गजेन्द्र सिंह मीणा से बंद मकान चैधरी तक के क्षेत्र मंे निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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शहर के इन दो थाना क्षेत्र में लगा कर्फ्यू
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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