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उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
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शहर के दो थाना क्षेत्र में लगा कफ्र्यू
बीकानेर, 25 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने गुरूवार को कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोतवाली थाना अंतर्गत सिंगियों के चौक के क्षेत्र में मनकामेश्वर महादेव मंदिर के आगे से मकान हाकम देवडा़ से मकान दाउद इब्राहिम तक के छींपो का मोहल्ला केे क्षेत्र में तथा थाना जेएनवी अंतर्गत उदासर में मरूधर विस्तार नगर के क्षेत्र में मकान मनमोहन से लेकर नाथजी का बाड़ा से होकर मकान बिशन सिंह तक के क्षेत्र मंे निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
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