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शहर के चार थाना क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) गौरी ने जारी किए आदेश
बीकानेर, 29 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ए.एच गौरी ने एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की ।
गौरी ने सोमवार को कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए थाना नया शहर अंतर्गत सर्वोंदय बस्ती क्षेत्र में उत्तर दिशा में मकान दिलदार खां से दक्षिण दिशा में मकान मोहम्मद जाकिर गली आम तक के क्षेत्र तक तथा थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत मदिना मस्जिद रोड के क्षेत्र में मकान मोहम्मद इशाक से मकान आबिद अली तक के क्षेत्र में तथा आसानीयां चैक के क्षेत्र में जसवन्त भवन से मकान जोरावर सिंह बैद चाय पट्टी वाली सड़क तक के क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (नगर) ने थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत वल्लभ गार्डन के क्षेत्र में मकान संख्या 1.146 गली से मकान संख्या 1.148 तक की गली के क्षेत्र में तथा थाना कोटगेट के अन्तर्गत शर्मा काॅलोनी, रानीबाजार के क्षेत्र में रा.बा.उ.मा. विद्यालय गुरूद्वारा, रानीबाजार के मुख्य द्वार को छोडते हुए सरदार जी की चक्की तक के क्षेत्र तक में निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों मंे निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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