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नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने
शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई के बाद लॉकडाउन
में कहां-कहां और क्या- क्या बंद रहेगा और क्या
खुलेगा। ऑरेंज जोन में बसों का संचालन पूरी तरह से
बंद रहेगा। जिले के अंदर और दो जिलों के बीच भी
बसों का संचालन नहीं होगा। लेकिन ऑरेंज जोन के
साथ ही ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने के
साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए गैर जरूरी सामान
की बिक्री की भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह कुछ शर्तो
के साथ रेड जोन में शराब और तंबाकू की दुकानें भी
खुलेंगी।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते
के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था।
ऑरेंज जोन में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त बसों के
अलावा अंतर और अंतर-जिला बसों के चलने पर रोक
रहेगी। लेकिन टैक्सियों, कैब की अनुमति होगी और
उसमें चालक और केवल दो सवारी होगी। केवल
सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में
व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी।
ग्रीन जोन में देशभर में प्रतिबंधित की गई
गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति
होगी। बस और बस डिपो के संचालन की अनुमति
लेकिन 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ ऐसा
करना होगा। हालात के मुताबिक राज्य सरकारें इसमें
बदलाव कर सकती हैं। चार मई से शुरू हो रहे
लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में
नाई की दुकानों एवं सैलून को खोलने की अनुमति
होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में
गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी। नाई की
दुकानें और सैलून को रेड जोन में खोलने की अनुमति
नहीं है।
रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल
आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है।
ग्रीन व ओरेंज में शराब की उन दुकानों को खोलने की
अनुमति दी गई है जो अलग हटकर स्थित होगी और रेड
जोन में ये दुकानें बाजार या मॉल में स्थित नहीं होनी
चाहिए। शराब की दुकानों पर ग्राहकों को एक-दूसरे से
कम से कम छह फुट (दो गज की दूरी) बनानी होगी
और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार
में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं हो।
साभार हिस/ युगपक्ष
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