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बीकानेर में दो कोरोना पोजिटिव मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में निषेधाज्ञा
जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने जारी किए आदेश
बीकानेर 3 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बीकानेर में दो कोरोना पोजिटिव मरीजों के मिलने के बाद बीकानेर शहर के राणीसर बास पुरानी मस्जिद, फड बाजार और ठठेरा मोहल्ला में स्थित लोहारों की मस्जिद क्षेत्र के चारों ओर एक किलोमीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में एक किलोमीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 के प्रावधानों अनुसार निषेधाज्ञा जारी की गई है। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
आदेशानुसार क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए किसी भी व्यक्ति के अपने घर से बाहर निकलने पर अथवा आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थित चिकित्सक दुकानों के अतिरिक्त समस्त प्रकार की वाणिज्यिक व अन्य व्यावसायिक संस्थानों के खुलने तथा सामाजिक ,राजनीतिक धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम, जुलूस रैली सभा आदि पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । साथ ही क्षेत्र में किराना की दुकान तथा सब्जी मंडी भी आगामी आदेशों तक नहीं खोले जा सकेंगे।
गौतम ने बताया कि आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही नगर निगम फायर ब्रिगेड आदि से जुड़े वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बीमार व आपात चिकित्सकीय आवश्यकता वाले व्यक्तियों के आने-जाने पर रोक नहीं होगी। क्षेत्र के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा ,लेकिन इन स्थानों की सफाई व रख रखाव के लिए दो व्यक्ति अनुमति के साथ तय समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
आदेशों की अवहेलना करने वाले संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 के तहत कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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