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सरकारी कार्यालय, वर्क फ्रॉम होम : 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे
जयपुर । कोरोनावायरस
की दहशत के चलते राजस्थान सरकार ने
सरकारी विभागों को बंद करने के निर्देश
दिए हैं। साथ ही कुछ सेवाओं से जुड़े
विभागों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी
सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों,
स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों
और मंडलों को 31 मार्च तक बंद करने
का फैसला किया गया है। साथ ही स्कूल,
कॉलेज और बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित
करने का फैसला किया गया है।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी
विभाग नहीं होंगे बंद
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा
शिक्षा, आयुर्वेद, ऊर्जा, सभी विद्युत
निगम, जलदाय, स्वायत्त शासन, नगरीय
निकाय, गृह एवं पुलिस, कारागार, गृह रक्षा
एवं एफएसएल, वि ा, खाद्य एवं नागरिक
आपूर्ति, आपदा प्रबंधन एवं सहायता,
पंचायतीराज, सूचना एवं प्रौद्योगिकी,
कार्मिक (आवश्यक शाखाएं), परिवहन
और रोडवेज एवं अन्य शहरी बस निगम,
जयपुर मेट्रो, सामान्य प्रशासन, स्टेट मोटर
गैराज, विधि तथा सूचना एवं जनस पर्क
विभाग में बंद नहीं रहेगा। शेष विभागों में
50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में
उपस्थिति देंगे तथा 50 प्रतिशत घर से
कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। कार्मिक
घर से ऑनलाइन कार्य भी कर सकेंगे।
अवकाश नहीं, मुख्यालय भी
नहीं छोड़ सकेंगे कार्मिक
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बंद
का मतलब अवकाश नहीं है। कार्मिकों
को आवश्यकता होने पर कार्यालय में
उपस्थित होना होगा। केवल चिकित्सा
कारणों एवं पारिवारिक आवश्यक
परिस्थितियों को छोड़कर किसी प्रकार के
अवकाश एवं मुख्यालय छोडऩे की
अनुमति इस अवधि के दौरान नहीं होगी।
जिला स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालय
में रोटेशन के आधार पर न्यूनतम कर्मियों
की उपस्थिति तय करेंगे, जो 50 प्रतिशत
से अधिक नहीं होगी।
स्पा, क्लब, बार बंद रहेंगे, निजी फैक्ट्रियों में वर्क फ्रॉम होम होगा
गहलोत ने निर्देश दिए कि आगामी
आदेश तक प्रदेश में स्पा, लब, बार
आदि को बंद कर दिया जाए। उन्होंने श्रम
विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि
वे सभी निजी फैक्ट्रियों को कार्यस्थल पर
स्वच्छता एवं कोरोना से बचाव के
आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के लिए
पाबंद करें। साथ ही उन्होंने यह भी
एडवाइजरी जारी की, कि फैक्ट्रियों में
काम करने वाले श्रमिकों को वर्क फ्रॉम
होम की सुविधा तथा सवैतनिक अवकाश
को सुनिश्चित किया जाए।
मनरेगा श्रमिकों को कार्यस्थल
पर नहीं बुलाएं, मानदेय का
भुगतान होगा
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मनरेगा
श्रमिकों को 31 मार्च तक कार्यस्थल पर
आने से रोक दिया जाए। इस अवधि में
उनके द्वारा रोजगार मांगने पर नियमानुसार
मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
होम आइसोलेशन की पालन
नहीं करने वालों पर करें कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि
इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय
है कि लोग घर पर ही रहें। जिन व्यक्तियों
में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं, अगर
वे होम आइसोलेशन के निर्देशों की पालना
नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय
दण्ड संहिता की धारा 188 में कार्रवाई की
जाए। बैठक में अतिरिक्त मु य सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार
सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1100 लोगों
को होम आइसोलेशन में रखा गया है,
जिनमें से 265 जयपुर में हैं।
परीक्षाएं स्थगित
इससे पहले यूजी और पीजी की
अपनी सभी परीक्षाएं 31 मार्च तक
स्थगित कर दीं। गुरुवार को सुबह सात से
10 बजे के सेशन में परीक्षा हुई लेकिन
इसके बाद की सभी आज होने वाली
परीक्षाएं तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दी
गईं। अब इन परीक्षाओं पर 31 मार्च के
बाद सरकार से चर्चा के बाद निर्णय किया
जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति
आरके कोठारी ने गुरुवार को आदेश जारी
कर कहा कि सरकार ने यूजी और पीजी
की सभी परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश
दिए हैं। इन परीक्षाओं में पांच लाख
स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे थे। अब इन्हें 31
मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा।
साभार हिस/दैनिक युगपक्ष
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