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समस्त राज्य में 31 मार्च तक समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर रोक
जयपुर, 24 मार्च । राज्य सरकार ने आदेश जारी कर समस्त राज्य में 24 मार्च 2020 से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगा दी है।
आदेशानुसार कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/ सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको 22 मार्च 2020 के आदेश के अन्तर्गत लॉकडॉउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को 26 मार्च.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 26 मार्च 2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रूख अपनाते हुए इन वाहनों को 26 मार्च 2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए।
आदेश के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने विभाग/ संस्थान द्वारा जारी किए गए अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निजी वाहन से अपने निवास से कार्यालय स्थल जाने एवं आने के लिए अनुमत रहेंगे। इनको अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीें रहेगी।
इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति/ परिवार को आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो वह इस संबंध में सीमित समय हेतु अनुमति ले सकता है, जिसको जारी करने के लिए जिला कलक्टर/ अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त अधिकृत होंगे।
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समस्त राज्य में 31 मार्च तक समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर रोक /
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समस्त राज्य में 31 मार्च तक समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर रोक /
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समस्त राज्य में 31 मार्च तक समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर रोक
जयपुर, 24 मार्च । राज्य सरकार ने आदेश जारी कर समस्त राज्य में 24 मार्च 2020 से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगा दी है।
आदेशानुसार कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/ सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको 22 मार्च 2020 के आदेश के अन्तर्गत लॉकडॉउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को 26 मार्च.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 26 मार्च 2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रूख अपनाते हुए इन वाहनों को 26 मार्च 2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए।
आदेश के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने विभाग/ संस्थान द्वारा जारी किए गए अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निजी वाहन से अपने निवास से कार्यालय स्थल जाने एवं आने के लिए अनुमत रहेंगे। इनको अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीें रहेगी।
इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति/ परिवार को आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो वह इस संबंध में सीमित समय हेतु अनुमति ले सकता है, जिसको जारी करने के लिए जिला कलक्टर/ अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त अधिकृत होंगे।
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