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कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते रेलवे ने रिजर्वेशन रिफंड नियमों में अस्थाई परिवर्तन किया
/ रद्द ट्रेनों और 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक सफर करने वालों के लिए खास /
उत्तर पश्चिम रेलवे
कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते रेलवे रिजर्वेशन रिफंड नियमों में अस्थाई परिवर्तन किया कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते सोशल डिस्टेंस रखने हेतु रेलवे ने रिजर्वेशन रिफंड नियमों में अस्थाई परिवर्तन किया है|
1 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक सफर करने वाले ई-टिकट धारियों को पहले की तरह स्टेशन पर रिफंड लेने के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है|
2- 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक सफर करने वाले रिजर्वेशन काउंटर से लिए टिकटों वाले यात्रियों की ट्रेन यदि रेल प्रशासन द्वारा रद्द की जाती है, तो यात्री 3 घंटे या 72 घंटे की पहले वाली कंडीशन के बजाय यात्रा तिथि से 45 दिन के बीच रिजर्वेशन काउंटर पर अपना रिफंड लेने के लिए टिकट प्रस्तुत कर सकते हैं|
3- रेल प्रशासन द्वारा यदि ट्रेन रद्द नहीं की गई है और यात्री यात्रा नहीं कर रहा है, तो यात्री रिफंड लेने के लिए स्टेशन से यात्रा तिथि से 3 दिन की बजाय 30 दिन में सीसीओ-सीसीएम क्लेमस ऑफिस में टीडीआर( टिकट डिपाजिट रिसिप्ट) सबमिट कर सकते हैं| पहले यह नियम 10 दिन का था|
3- यदि यात्री 139 नंबर के द्वारा टिकट कैंसिल करता है तो वह ट्रेन के शेडूल डिपार्चर के पहले के नियम की बजाए 30 दिनों के अंदर अपना टिकट प्रस्तुत कर रिफंड प्राप्त कर सकता है|
उपरोक्त रिलैक्सेशन 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा| रेलवे प्रशासन द्वारा यह सुविधा कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण स्टेशन पर अधिक भीड़ व यात्रियों में परेशानी कम करने के लिए की गई है|
वरि.मंडल वाणिज्य् प्रबंधक,
उत्तर पश्चिम रेलवे ,बीकानेर
सं./जनसुविधा/वाणिज्य/20
दिनांक 21.03.2020
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कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते रेलवे ने रिजर्वेशन रिफंड नियमों में अस्थाई परिवर्तन किया
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साथ ही पढ़ें 👉 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने संबंधित जानकारी
उत्तर पश्चिम रेलवे
कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते रेलवे रिजर्वेशन रिफंड नियमों में अस्थाई परिवर्तन किया कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते सोशल डिस्टेंस रखने हेतु रेलवे ने रिजर्वेशन रिफंड नियमों में अस्थाई परिवर्तन किया है|
1 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक सफर करने वाले ई-टिकट धारियों को पहले की तरह स्टेशन पर रिफंड लेने के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है|
2- 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक सफर करने वाले रिजर्वेशन काउंटर से लिए टिकटों वाले यात्रियों की ट्रेन यदि रेल प्रशासन द्वारा रद्द की जाती है, तो यात्री 3 घंटे या 72 घंटे की पहले वाली कंडीशन के बजाय यात्रा तिथि से 45 दिन के बीच रिजर्वेशन काउंटर पर अपना रिफंड लेने के लिए टिकट प्रस्तुत कर सकते हैं|
3- रेल प्रशासन द्वारा यदि ट्रेन रद्द नहीं की गई है और यात्री यात्रा नहीं कर रहा है, तो यात्री रिफंड लेने के लिए स्टेशन से यात्रा तिथि से 3 दिन की बजाय 30 दिन में सीसीओ-सीसीएम क्लेमस ऑफिस में टीडीआर( टिकट डिपाजिट रिसिप्ट) सबमिट कर सकते हैं| पहले यह नियम 10 दिन का था|
3- यदि यात्री 139 नंबर के द्वारा टिकट कैंसिल करता है तो वह ट्रेन के शेडूल डिपार्चर के पहले के नियम की बजाए 30 दिनों के अंदर अपना टिकट प्रस्तुत कर रिफंड प्राप्त कर सकता है|
उपरोक्त रिलैक्सेशन 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा| रेलवे प्रशासन द्वारा यह सुविधा कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण स्टेशन पर अधिक भीड़ व यात्रियों में परेशानी कम करने के लिए की गई है|
वरि.मंडल वाणिज्य् प्रबंधक,
उत्तर पश्चिम रेलवे ,बीकानेर
सं./जनसुविधा/वाणिज्य/20
दिनांक 21.03.2020
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