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मृतक के परिजनों को 8,43,758/- रूपये का मुआवजा आदेश
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर
दिनांक 09.02.2017 को शंकरलाल व रामस्वरूप मोटरसाईकिल पर सवार होकर बीकानेर से अपने गांव नौरंगदेसर जा रहे थें, दोनो ने हेलमेट पहन रखा था कि समय करीब 09ः45 पी.एम पर सडक आम एन.एच. 11 बीकानेर से श्रीडूगरगढ़ पर रायसर से आगे निर्माणधीन सांखला पेंट्रोल पंप के पास जब उक्त मोटरसाईकिल को उसका चालक नियत्रिंत गति से एंव अपनी सही दिशा मे सडक के किनारे-किनारे चला रहा था तभी उक्त मोटरसाईकिल के आगे-आगे चल रहे ट्रक संख्या त्श्र07.ळ।.2211 के चालक नत्थुराम ने अपने ट्रक को बहुत तेजगति, लापरवाही एंव गफलत से चलाते हुए अचानक बिना कोई इशारे किये व बिना कोई इण्डीकेटर दिये अपने ट्रक को बीच सडक मे ब्रेक लगा दियें जिससे उक्त ट्रक के पीछे चल रही मोटरसाईकिल उक्त ट्रक से टकरा गई जिससे मोटरसाईकिल पर सवार शंकरलाल व रामस्वरूप के गंभीर प्रकृति की चोटे आई तथा उन्ही चोंटो के कारण शंकरलाल की मृत्यु हो गई। मृतक शंकरलाल अविवाहित था।
जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने ट्रक संख्या त्श्र07.ळ।.2211 के चालक को दुर्घटना का दोषी मानते हुए मृतक के माता-पिता को मुआवजा राशि 8,43,758/- रूपयें तथा दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए ट्रक संख्या त्श्र07.ळ।.2211 के मालिक, ड्राईवर एंव बीमा कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
दिनांक :
एडवोकेट
ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’
9414230578
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