खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 / twitter, Podcast, YouTube, साहित्य-सभागार के साथ-साथ Facebook, Pinterest, LinkedIn और Instagram पर भी आपकी खबरें
Khabron Me Bikaner 🎤
.. 👇
अपने मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वालों के लिए अनिवार्य हो वैरीफिकेशन
सीएमएचओ बीकानेर ने इस बाबत एक बड़ी एग्रीगेटर कंपनी को नोटिस भेज दिया है और जल्द ही कार्यवाही की तैयारी है।
सीएमएचओ डॉ देवेन्द्र चौधरी ने अपने मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वालों के लिए भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैरीफिकेशन करवाए जाने पर जोर दिया।
ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर व ट्रांसपोर्टर्स को भी लेना होगा फूड लाइसेंस
सीएमएचओ बीकानेर ने दिया अल्टीमेटम
मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वाले भी हैं गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी
👇
👇 👇 👇 👇 👇 👇
विज्ञापन के लिए संपर्क करें 📞 आपके विज्ञापन को हम न्यूज मैटर के साथ पोस्ट करते हैं।
👇 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️ 👇👇 👇 🎤🤜 👇👆👇 👆👇☝️ .. 👇👇 👇 👇👇 👇
👇👇
👇
.....
. ✍️ *फोटो लॉन* 📷🎬📸☑️*** ******🙏 👍🙏 👇👇
......
......
.....
...
.....
. ✍️ *फोटो लॉन* 📷🎬📸 ☑️***** ****🙏👍 🙏 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️ ... 👇 👇👇 खबर :- ✍️
दिनांक: 26 अप्रैल, 2018
ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर व ट्रांसपोर्टर्स को भी लेना होगा फूड लाइसेंस
सीएमएचओ बीकानेर ने दिया अल्टीमेटम
मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वाले भी हैं गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी
बीकानेर। मोबाइल एप मार्फत ऑनलाइन एक क्लिक में खाना और विभिन्न खाद्य आइटम घर पहुँचाने वाली फूड एग्रीगेटर कंपनियों व डिलीवरी देने वाले ट्रांसपोर्टर्स बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र खाद्य कारोबार नहीं कर पाएंगे। चाहे वे स्वयं खाद्य वस्तुएं निर्माण करते हैं या नहीं। गुणवत्ता को लेकर उनकी जिम्मेदारी भी उसी स्तर पर तय होगी जैसी निर्माता की तय है। सीएमएचओ बीकानेर ने इस बाबत एक बड़ी एग्रीगेटर कंपनी को नोटिस भेज दिया है और जल्द ही कार्यवाही की तैयारी है। सीएमएचओ डॉ देवेन्द्र चौधरी ने अपने मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वालों के लिए भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैरीफिकेशन करवाए जाने पर जोर दिया।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण व राज्य स्तर से इस बाबत जारी निर्देशों की अनुपालना में जिला चिकित्सा प्रशासन सक्रिय हो गया है। सीएमएचओ डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि मोबाइल एप मार्फत ऑनलाइन या ऑफलाइन होम डिलीवरी देने वाली फर्म व ट्रांसपोर्टर्स खाद्य गुणवत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे उन पर भी एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही संभव हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली के अनुसार खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अनुसार खाद्य कारोबार से आय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म को खाद्य अनुज्ञा पत्र लेना अत्यावश्यक है। लिहाजा फूड एग्रीगेटर व ट्रांसपोर्टर्स भी इसके दायरे में आते हैं। बिना अनुज्ञा पत्र खाद्य कारोबार करना अपराध की श्रेणी में आता है।
👇☝️
...
.....
👇👇👇
अपने मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वालों के लिए अनिवार्य हो वैरीफिकेशन
सीएमएचओ बीकानेर ने इस बाबत एक बड़ी एग्रीगेटर कंपनी को नोटिस भेज दिया है और जल्द ही कार्यवाही की तैयारी है।
सीएमएचओ डॉ देवेन्द्र चौधरी ने अपने मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वालों के लिए भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैरीफिकेशन करवाए जाने पर जोर दिया।
ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर व ट्रांसपोर्टर्स को भी लेना होगा फूड लाइसेंस
सीएमएचओ बीकानेर ने दिया अल्टीमेटम
मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वाले भी हैं गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी
👇
👇 👇 👇 👇 👇 👇
👇 👇 👇 👇 👇 👇
विज्ञापन के लिए संपर्क करें 📞 आपके विज्ञापन को हम न्यूज मैटर के साथ पोस्ट करते हैं।
👇 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️ 👇👇 👇 🎤🤜 👇👆👇 👆👇☝️ .. 👇👇 👇 👇👇 👇
.....
. ✍️ *फोटो लॉन* 📷🎬📸☑️*** ******🙏 👍🙏 👇👇
......
......
.....
...
.....
. ✍️ *फोटो लॉन* 📷🎬📸 ☑️***** ****🙏👍 🙏 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️ ... 👇 👇👇 खबर :- ✍️
दिनांक: 26 अप्रैल, 2018
ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर व ट्रांसपोर्टर्स को भी लेना होगा फूड लाइसेंस
सीएमएचओ बीकानेर ने दिया अल्टीमेटम
मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वाले भी हैं गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी
बीकानेर। मोबाइल एप मार्फत ऑनलाइन एक क्लिक में खाना और विभिन्न खाद्य आइटम घर पहुँचाने वाली फूड एग्रीगेटर कंपनियों व डिलीवरी देने वाले ट्रांसपोर्टर्स बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र खाद्य कारोबार नहीं कर पाएंगे। चाहे वे स्वयं खाद्य वस्तुएं निर्माण करते हैं या नहीं। गुणवत्ता को लेकर उनकी जिम्मेदारी भी उसी स्तर पर तय होगी जैसी निर्माता की तय है। सीएमएचओ बीकानेर ने इस बाबत एक बड़ी एग्रीगेटर कंपनी को नोटिस भेज दिया है और जल्द ही कार्यवाही की तैयारी है। सीएमएचओ डॉ देवेन्द्र चौधरी ने अपने मोबाइल एप मार्फत खाद्यों की होम डिलीवरी देने वालों के लिए भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैरीफिकेशन करवाए जाने पर जोर दिया।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण व राज्य स्तर से इस बाबत जारी निर्देशों की अनुपालना में जिला चिकित्सा प्रशासन सक्रिय हो गया है। सीएमएचओ डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि मोबाइल एप मार्फत ऑनलाइन या ऑफलाइन होम डिलीवरी देने वाली फर्म व ट्रांसपोर्टर्स खाद्य गुणवत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे उन पर भी एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही संभव हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली के अनुसार खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अनुसार खाद्य कारोबार से आय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म को खाद्य अनुज्ञा पत्र लेना अत्यावश्यक है। लिहाजा फूड एग्रीगेटर व ट्रांसपोर्टर्स भी इसके दायरे में आते हैं। बिना अनुज्ञा पत्र खाद्य कारोबार करना अपराध की श्रेणी में आता है।
👇☝️
...
.....
👇👇👇








Hey there! Someone in my Myspace group shared this
ReplyDeletesite with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be
tweeting this to my followers! Excellent blog and brilliant style and design.