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Khabron Me Bikaner 🎤
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3 प्रार्थना पत्रों पर प्रतिकर राशि 08, 50,000 (आठ लाख पचास हजार रूपये) स्वीकृत की गई, निःशुल्क विधिक सहायता 9 आवेदकों को
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3 प्रार्थना पत्रों पर प्रतिकर राशि 08, 50,000 (आठ लाख पचास हजार रूपये) स्वीकृत की गई, निःशुल्क विधिक सहायता 9 आवेदकों को
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की बैठक राजेन्द्र कुमार पारीक अध्यक्ष जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण (जिला एवम् सेशन न्यायाधीश), बीकानेर की अध्यक्षता में 26.04.2019 को अवकाशागार में न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ आयोजित की गयी।
पवन कुमार अग्रवाल, सचिव, अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के द्वारा पीडि़त प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत (8) प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया जिनमें 5 प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए शेष 3 प्रार्थना पत्रों पर प्रतिकर राशि 08, 50,000 (आठ लाख पचास हजार रूपये) स्वीकृत की गयी एवम् निःशुल्क विधिक सहायता हेतु 12 प्रार्थना पत्रो को रखा गया जिसमें 3 को खारिज करते हुए 9 में विधिक सहायता प्रदान की गयी तथा अण्डर ट्राईल रिव्यू कमेटी बैठक व माह अप्रैल से जून 2019 तक बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के लिये कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु 1 बैठक आयोजित की गयी।
इस बैठक में विनोद कुमार सोनी, जज पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 व श्री श्याम सुंदर लाटा जज पारिवारिक न्यायालय संख्या 02, ओम प्रकाश नायक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट श्री शेलेन्द्र देवडा, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन शर्मा, श्री सतपाल सिंह शेखावत, लोक अभियोजक, श्री मुमताज अली, बार अध्यक्ष व, शारदा चौधरी, उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग, केन्द्रीय कारागृह उप कारापाल विजय सिंह उपस्थित हुए।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की बैठक राजेन्द्र कुमार पारीक अध्यक्ष जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण (जिला एवम् सेशन न्यायाधीश), बीकानेर की अध्यक्षता में 26.04.2019 को अवकाशागार में न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ आयोजित की गयी।
पवन कुमार अग्रवाल, सचिव, अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के द्वारा पीडि़त प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत (8) प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया जिनमें 5 प्रार्थना पत्रों को खारिज करते हुए शेष 3 प्रार्थना पत्रों पर प्रतिकर राशि 08, 50,000 (आठ लाख पचास हजार रूपये) स्वीकृत की गयी एवम् निःशुल्क विधिक सहायता हेतु 12 प्रार्थना पत्रो को रखा गया जिसमें 3 को खारिज करते हुए 9 में विधिक सहायता प्रदान की गयी तथा अण्डर ट्राईल रिव्यू कमेटी बैठक व माह अप्रैल से जून 2019 तक बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के लिये कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु 1 बैठक आयोजित की गयी।
इस बैठक में विनोद कुमार सोनी, जज पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 व श्री श्याम सुंदर लाटा जज पारिवारिक न्यायालय संख्या 02, ओम प्रकाश नायक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट श्री शेलेन्द्र देवडा, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप मोहन शर्मा, श्री सतपाल सिंह शेखावत, लोक अभियोजक, श्री मुमताज अली, बार अध्यक्ष व, शारदा चौधरी, उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग, केन्द्रीय कारागृह उप कारापाल विजय सिंह उपस्थित हुए।
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