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राष्ट्रीय लोक अदालत : विवाद निस्तारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक अदालत : अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश)
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राष्ट्रीय लोक अदालत : विवाद निस्तारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक अदालत : अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के द्वारा 09.03.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गयी। जिसमें जिला मुख्यालय, बीकानेर एवम् प्रत्येक ताल्लुका नोखा/श्रीडूंगरगढ/कोलायत/लूणकरणसर /खाजूवाला मुख्यालय पर सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण व प्रि-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का अधिकाधिक रूप से निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष श्रीमति कमलदत्त द्वारा जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित तथा पानी, बिजली से संबंधित प्रकरणों का निपटारा किया गया है।
श्री राम अवतार सोनी कार्यवाहक, जिला एवम् सेशन न्यायाधीश बीकानेर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में से कुल 4020 प्रकरण लोक अदालत में रखे गये। जिनमें 906 प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से निस्तारण हुआ तथा 72676700/- राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसके अलावा प्रि-लिटीगेशन के 8580 प्रकरण रखे गये जिनमें से 263 प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से होकर उनमें से 26307807/- राशि का अवार्ड पारित किया गया।
पवन कुमार अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश), बीकानेर ने बताया कि वर्तमान समय में वैकल्पिक विवाद निस्तारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक अदालत है लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को बिना किसी खर्चे के त्वरित न्याय मिलता है एवम् उसकी अपील भी नहीं होती है।
पवन कुमार अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर ने लोक अदालत बैंचों के सभी सदस्यों, अधिवक्तागण, समस्त बैंकों के मैंनेजर/अधिकारीगण, पक्षकारों, कर्मचारीगण का इस लोक अदालत के आयोजन में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिये धन्यवाद प्रकट किया एवम अपील की कि भविष्य में भी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में समाज का प्रत्येक वर्ग सकारात्मक योगदान देवें।
राष्ट्रीय लोक अदालत : विवाद निस्तारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक अदालत : अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश)
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राष्ट्रीय लोक अदालत : विवाद निस्तारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक अदालत : अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के द्वारा 09.03.2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गयी। जिसमें जिला मुख्यालय, बीकानेर एवम् प्रत्येक ताल्लुका नोखा/श्रीडूंगरगढ/कोलायत/लूणकरणसर /खाजूवाला मुख्यालय पर सभी प्रकृति के विवादों के निस्तारण व प्रि-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का अधिकाधिक रूप से निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इसके साथ ही स्थाई लोक अदालत की अध्यक्ष श्रीमति कमलदत्त द्वारा जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित तथा पानी, बिजली से संबंधित प्रकरणों का निपटारा किया गया है।
श्री राम अवतार सोनी कार्यवाहक, जिला एवम् सेशन न्यायाधीश बीकानेर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में से कुल 4020 प्रकरण लोक अदालत में रखे गये। जिनमें 906 प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से निस्तारण हुआ तथा 72676700/- राशि का अवार्ड पारित किया गया। इसके अलावा प्रि-लिटीगेशन के 8580 प्रकरण रखे गये जिनमें से 263 प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से होकर उनमें से 26307807/- राशि का अवार्ड पारित किया गया।
पवन कुमार अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश), बीकानेर ने बताया कि वर्तमान समय में वैकल्पिक विवाद निस्तारण का एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक अदालत है लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को बिना किसी खर्चे के त्वरित न्याय मिलता है एवम् उसकी अपील भी नहीं होती है।
पवन कुमार अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर ने लोक अदालत बैंचों के सभी सदस्यों, अधिवक्तागण, समस्त बैंकों के मैंनेजर/अधिकारीगण, पक्षकारों, कर्मचारीगण का इस लोक अदालत के आयोजन में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिये धन्यवाद प्रकट किया एवम अपील की कि भविष्य में भी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में समाज का प्रत्येक वर्ग सकारात्मक योगदान देवें।
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