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इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा समय पर क्लेम का भुगतान नहीं किये जाने के कारण क्लेम राशि मय ब्याज मुआवजा देने के दिये गये आदेश

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इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा समय पर क्लेम का भुगतान नहीं किये जाने के कारण क्लेम राशि मय ब्याज मुआवजा देने के दिये गये आदेश
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इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा समय पर क्लेम का भुगतान नहीं किये जाने के कारण क्लेम राशि मय ब्याज मुआवजा देने के दिये गये आदेश।

बीकानेर,14 फरवरी। स्थाई लोक अदालत बीकानेर के समक्ष प्रार्थी ठाकरराम ने एक प्रार्थना पत्र टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध प्रस्तुत किया कि परिवादी का वाहन बोलेरो कैम्पर प्रतिपक्षीगण के यहां बीमित है। परिवादी की बोलेरो कैम्पर 3.06.2018 गाय आगे आ जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। परिवादी ने उक्त वाहन को आॅथोराईज्ड डीलर को 25.06.2018 को सुपुर्द किया। इस पर उक्त आॅथोराईज्ड डीलर ने रिपेयर एस्टीमेट बनाया जिसमें वाहन पर कुल 4,16,622/- रूपये का खर्च बताया गया। जिसकी सूचना प्रतिपक्षीगण ने इंश्योरेंस कम्पनी को दी। परंतु प्रतिपक्षीगण द्वारा वाहन की प्रीइंस्पेक्शन रिपोर्ट व घटना के बाद सर्वेयर के द्वारा की गई रिपोर्ट में अंतर बताते हुए प्रार्थी क्लेम को क्लेम का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष डाॅ॰ कमलदत्त, एवं सदस्यगण दयाराम गोदारा व श्रीमती मधुलिका आचार्य ने पक्षकारान की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अप्रार्थीगण द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका कि उक्त वाहन के प्रीइंस्पेक्शन रिपोर्ट व सर्वेयर द्वारा अंतिम सर्वेयर रिपोर्ट में दो अलग-अलग वाहनों का सर्वे करवाया गया था तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का क्लेम मनमाने व हास्यास्पद ढ़ंग से खारिज किया जाना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को राशि 3,60,000/- रूपये मय ब्याज भुगतान करने का आदेश दिया गया। प्रार्थी को कारित मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिये रूपये 20,000/- व परिवाद व्यय के रूपये 5000/- भी भुगतान करने का आदेश दिया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्रपाल शर्मा ने पैरवी की।

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