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11 नवंबर 2025 मंगलवार
खबरों में बीकानेर
✒️@Mohan Thanvi
इस योजना के तहत है अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल व मृतकों के आश्रितों को मुआवजे का प्रावधान
'हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामले: निगरानी समिति की बैठक आयोजित
इस योजना के तहत है अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल व मृतकों के आश्रितों को मुआवजे का प्रावधान
'हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामले: निगरानी समिति की बैठक आयोजित
बीकानेर, 11 नवंबर। अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल व मृतकों के आश्रितों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू 'हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामलों' में मुआवजा योजना के तहत मिल रहे पचास हजार और दो लाख रुपए योजना के मूल्यांकन के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती मांडवी राजवी ने जिले के थानाधिकारियों के साथ निगरानी समिति की बैठक ली।
श्रीमती राजवी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा S.Rajaseekaran Vs. Union of India & Ors. में पारित आदेश की अनुपालना में केन्द्र सरकार द्वारा ’हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामलों' में मुआवजा देने हेतु योजना की लागू की गई है। योजना के तहत अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल व मृतकों के आश्रितों के लिए पचास हजार और दो लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है, मुआवजे के लिए क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाना अथवा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
निगरानी समिति अध्यक्ष ने गत बैठक में प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में पुलिस थानों द्वारा पीड़ितों से व्यक्तिगत संपर्क कर आवेदन करवाने के फलस्वरूप एक माह में 8 प्रकरणों में सोलह लाख रूपये का मुआवजा दावा निपटान आयुक्त एवं जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।




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