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राम स्नेही संप्रदाय - सीथल पीठ गद्दीपति प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई जोधपुर हाइकोर्ट के निर्णय पर मोहर

राम स्नेही संप्रदाय - सीथल पीठ गद्दीपति प्रकरण 
सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई जोधपुर हाइकोर्ट के निर्णय पर मोहर 

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12 सितम्बर 2025 शुक्रवार

खबरों में बीकानेर


✒️@Mohan Thanvi





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बीकानेर  09.09.2025 
राम स्नेही संप्रदाय - सीथल पीठ गद्दीपति प्रकरण 
सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई जोधपुर हाइकोर्ट के निर्णय पर मोहर 

सर्वोच्च न्यायालय ने महंत रामदयाल जी महाराज के गद्दीपति के जिला न्यायालय , बीकानेर के पूर्ववर्ती 2018 के निर्णय को हाइकोर्ट द्वारा 2024 के यथावत के निर्णय के विरुद्ध दायर क्षमाराम महाराज की पुनर्विलोकन याचिका की ख़ारिज 

हमें न्यायपालिका और कार्यपालिका पर पूर्ण विश्वास - महंत रामदयाल 

बीकानेर / 10.09.2025 / राम स्नेही संप्रदाय - शीथल पीठ गद्दीपति प्रकरण में महंत रामदयाल महाराज को 2008 से चल रहे प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय से आज फिर बड़ी राहत मिली है।

 इससे पूर्व जिला न्यायालय के निर्णय 2018 के खिलाफ दायर अपील जोधपुर हाईकोर्ट में 2024 में ख़ारिज कर दिया था।

क्षमाराम महाराज हाईकोर्ट अपील ख़ारिज के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने क्षमाराम महाराज की उस अपील को एडमिशन बहस के स्तर पर ही कर दिया ख़ारिज था 

फिर क्षमाराम महाराज ने 2025 में सुप्रीम कोर्ट में लगाई उक्त आदेश के विरुद्ध पुनर्वालोकन याचिका ( रिव्यू पीटीशन ) को आज फिर सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस जे बी पारदीवाल और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने खारिज कर दिया 


इससे पहले जिला न्यायालय - बीकानेर , राजस्थान उच्च न्यायालय - जोधपुर और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने अपने निर्णय में स्वीकार किया था कि श्री श्री 1008 महंत रामदयाल जी महाराज को सीथल पीठाधीश्वर और गद्दीपति विधिवत तरीके से ही बनाया गया था और महंत राम दयाल महाराज हीं राम स्नेही सांप्रदाय - सीथल पीठ के मुख्य महंत ।

एडवोकेट डॉ. अशोक भाटी ने दी निर्णय की जानकारी

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