खबरों में बीकानेर

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— Mohan Thanvi / खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 (@Mohanthanvi) February 23, 2025
टैक्स बकाया तो वाहन जब्त
की जा रही नीलामी
इंटरनैट मीडिया
* 25 मार्च 2025*
राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 एवं राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के तहत टैक्स में जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ
राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों में पंजीकृत ऐसे वाहन, जो बिना नियमित कर (टैक्स) जमा कराए 30 दिवस से अधिक समय तक संचालित हो रहे हैं, उनके विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 एवं राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के तहत लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में उड़न दस्तों द्वारा ऐसे कई वाहनों को जप्त किया गया है।
हालांकि, जप्त किए गए कई वाहनों के स्वामियों ने अब तक निर्धारित कर, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क जमा कर उन्हें रिलीज नहीं करवाया है। अतः विभाग द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 एवं राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के तहत इन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
आरटीओ, जयपुर द्वितीय द्वारा संबंधित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया कर, पेनल्टी एवं अन्य देय शुल्क का भुगतान कर अपने वाहन को छुड़ाएं।
यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर वाहन स्वामी अपने वाहनों का कर जमा नहीं करते हैं, तो ऐसे वाहनों को सार्वजनिक नीलामी में रखा जाएगा। सार्वजनिक नीलामी से प्राप्त राशि से बकाया कर, एवं अन्य देय शुल्क की वसूली की जाएगी। यदि नीलामी से प्राप्त राशि निर्धारित बकाया राशि से कम होती है, तो शेष राशि की वसूली राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वाहन स्वामी की चल-अचल संपत्ति से की जाएगी।
अतः सभी संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वे नियत समय में अपने जब्त वाहनों का कर एवं अन्य बकाया जमा कर रिहाई सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
अधिक जानकारी हेतु संबंधित परिवहन कार्यालय, जयपुर द्वितीय से संपर्क करें।




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