खबरों में बीकानेर

वायु प्रदूषण का मामला
बीकानेर : रीको पर 15 करोड़ रुपए की पेनल्टी माफ करने की तैयारी !
जांच कमेटी ने गलत माना
बीकानेर. कासं। औद्योगिक क्षेत्रों पर बैक पीरियड में कंसेंट टू ऑपरेट की पेनल्टी माफ करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश उसी पर भारी पड़ गया है। एनजीटी की जांच में इस आदेश को गलत मानते हुए संशोधित करने के आदेश दिए हैं। जल, वायु और पर्यावरण एक्ट के तहत औद्योगिक इकाई, औद्योगिक पार्क, हॉस्पिटल, होटल्स, मॉल, सोसायटी आदि को लगाने के लिए कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट तथा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कंसेंट टू ऑपरेट लेना अनिवार्य है। लेकिन कुछ बड़े औद्योगिक घरानों और अर्द्ध सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जयपुर ने एक कार्यालय आदेश 2 जनवरी 2024 को जारी किया। उसके अनुसार बैक पीरियड की किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा यदि कंसेंट टू ऑपरेट या रिनीवल नहीं ली और फ्रेश आवेदन किया तो उसे बैक पीरियड की पेनल्टी माफ की जाएगी।





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