एमएस एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित






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*खबरों में बीकानेर*




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*एमएस एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित*

बीकानेर,24 सितंबर। हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 (एमएस एक्ट) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। 
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव ने बताया कि एमएस एक्ट के तहत श्रमिकों को सफाई कार्यों के दौरान सुरक्षात्मक संसाधन और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाए।‌ उन्होंने कहा कि सफाई श्रमिकों को कार्यस्थलों पर एमएस एक्ट की जानकारी दी जाए, जिससे श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने नियोजित श्रमिकों को आवश्यक प्रौद्योगिकी संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षण एवं जांच संबंध में भी जानकारी दी जाए। 
एडीएम (नगर) ने कहा कि सफाई कार्यो में नियुक्त व्यक्तियों दुर्घटना बीमा पॉलिसी करवाई जाए। सफाई कर्मियों की नियमित चिकित्सकीय जांच व टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए। 

*नशे की रोकथाम के लिए आयोजित करें जागरूकता गतिविधियां*
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) ने नार्कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में निर्देश दिए कि समस्त थानों में नशा मुक्ति केंद्रों के हेल्पलाइन नंबर के पोस्टर चस्पा किए जाए। पुलिस, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता, शिक्षा व संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए नशे की रोकथाम हेतु विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन जारी रखें। 
उन्होंने नशे के भंडारण एव विक्रय की दृष्टि से संदिग्ध क्षेत्रों पर नजर रखने व पुलिस द्वारा नियमित रूप से उन क्षेत्रों की दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। 

*बाल श्रम के संभावित क्षेत्रों का करें सघन निरीक्षण*
 
जिला स्तरीय बंधक श्रमिक एवं बाल श्रमिक सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक में एडीएम (नगर) ने कहा कि बाल श्रमिक चिन्हित होते ही उन्हें अवमुक्त करवा कर, दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। मुक्त करवाए गए बाल श्रमिकों का चिकित्सा परीक्षण व पुनर्वास करवाए। प्रत्येक ब्लॉक के बाल कल्याण अधिकारियों द्वारा बाल श्रम के संभावित क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया जाए। 
इस दौरान सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी पवार ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के तहत दर्ज प्रकरणों, राहत राशि का पुनर्वालोकन एवं दर्ज प्रकरणों पर एफआईआर के संबंध में जानकारी दी।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एड. जुगल किशोर व्यास, संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार, अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी, सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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