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जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 में संशोधन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित





















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जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 में संशोधन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित

जयपुर, 29 जनवरी। विधानसभा में सोमवार को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1974 में संशोधन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया। प्रारम्भ में वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने उक्त संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि उक्त अधिनियम में संशोधनों के सम्बन्ध में विषयों को संसद द्वारा राजस्थान राज्य में विधि द्वारा विनियमित किया जाए।

      सदन में संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए वन राज्य मंत्री ने कहा कि संसद ने जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाये रखने या पूर्वावस्था में लाने हेतु जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उक्त अधिनियम को अधिनियमित किया था। उन्होंने कहा कि विधि के प्रवर्तन में कुछ कमियां ध्यान में आई हैं, जिसके लिए इस अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है। विधानसभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ये संशोधन राजस्थान राज्य की विधि में संशोधन करके किये जाने चाहिए।

      भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह संकल्प प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया।




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