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जिन्होंने नहीं बनवाया खाद्य लाइसेंस, अब शिविर में बनवा लें, इनके लिए जरूरी
बीकानेर, 30 जून । शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉ मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि शिविर में किराना, मिठाई, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग व्यापारियों, फास्ट फूड,चाट, पकौड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने , ऑनलाइन व्यापार करने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर मौके पर ही लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि
12 लाख वार्षिक से कम टर्न ओवर वाले फर्म का फूड रजिस्ट्रेशन जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और स्वयं की एक फोटो प्रस्तुत करनी होगी। 12 लाख वार्षिक से ज्यादा टर्न ओवर वाले फर्म को आधार कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल,जी एस टी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लानी होगी ।
एफएसएसएआई के नियमानुसार किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने, निर्माण, स्टोर एवं ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
डॉ अबरार ने बताया कि जिले में 16 जून से अब तक लाईसेंस तथा रजिस्ट्रेशन के 5 कैंप लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में 57 लाईसेंस तथा 113 रजिस्ट्रेशन जारी किए जा चुके हैं। खाद्य सुरक्षा दल में एफ़एसओ भानुप्रताप सिंह, सुरेन्द्र कुमार, श्रवण वर्मा व राकेश गोदारा शामिल हैं।
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