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किसान ध्यान दें : तय अवधि तक ऋण किस्त न चुकाई तो ब्याज अनुदान नहीं मिलेगा बल्कि 3 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज व 1 प्रतिशत वसूली खर्च देना पड़ जाएगा
*31 मार्च 2022 से पूर्व देय किश्त जमा करवायेंगे उन्हें ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान*
जो ऋणी उक्त अवधि तक ऋण किस्त नहीं चुकाएगा उसे ब्याज अनुदान सहायता नहीं दी जाएगी। साथ ही 3 प्रतिशत दण्डनीय व्याज व 1 प्रतिशत वसूली खर्च का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा व भविष्य में भी इस अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा।
बीकानेर, 03 फरवरी। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से वितरित कृषि ऋणों की किस्तों की समय पर अदायगी पर राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
बीकानेर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर चालू किस्त 31 मार्च 2022 तक जमा कराने पर 5 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जायेगी।
बीकानेर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव ने बताया कि 01 अप्रैल 2014 से दीर्घकालीन कृषि ऋणों के व्याज पर राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत व्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जो काश्तकार 31 मार्च 2022 से पूर्व देय किश्त जमा करवायेंगे उन्हें ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि जो ऋणी उक्त अवधि तक ऋण किस्त नहीं चुकाएगा उसे ब्याज अनुदान सहायता नहीं दी जाएगी। साथ ही 3 प्रतिशत दण्डनीय व्याज व 1 प्रतिशत वसूली खर्च का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा व भविष्य में भी इस अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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