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इस वीकेंड कर्फ्यू... अगले रविवार से छूट मिलेगी
पाबंदियों में छूट पर हर सप्ताह रिव्यू
राजस्थान में 31 जनवरी से नई कोरोना गाईडलाईन लागू होगी
वीकेण्ड कर्फ्यू खत्म , शहरी क्षेत्रों में भी खुलेंगे स्कूल
जयपुर । राजस्थान सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए पाबंदियों पर कुछ छूट दी है। प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 फरवरी
से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है। 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल खुलेंगे। बाजार अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। प्रदेश भर में संडे कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। गृह विभाग
ने नई गाइडलाइन शुक्रवार देर रात जारी कर दी है।
नई गाइडलाइन में शहरों से संडे कर्फ्यू हटा दिया है। ग्रामीण इलाकों से संडे कर्फ्यू पहले से हटाया जा चुका है। इसके साथ ही बाजार खोलने का
समय दो घंटे बढ़ा दिया है। अभी तक रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया है। नई गाइडलाइन 31 जनवरी से लागू होगी। इसलिए इस रविवार को शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा, अगले रविवार से छूट मिलेगी।
नाइट कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियां जारी रहेंगी नाइट कर्फ्यू सहित दूसरी पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित कई जगह पाबंदियों में छूट दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। कर्फ्यू हटाया है।
उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों को मंजूरी
प्रदेश में उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों और पर्यटन के हिसाब से अहम मेलों को सशर्त मंजूरी दी गई है।
कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। फरवरी में भी कई जगह मेले लगने हैं।
पाबंदियों में छूट पर हर सप्ताह रिव्यू
राज्य सरकार पाबंदियों पर हर सप्ताह रिव्यू कर रही है। पहले हर सप्ताह पाबंदियां बढ़ाईं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स के सुझाव से कुछ छूट दी जा रही है।
हर सप्ताह कोरोना के हालात के हिसाब से पाबंदियों में ढील का रिव्यू होगा।
आगे चलकर रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर और शादियों में लोगों की लिमिट को बढ़ाने
पर भी विचार हो सकता है।
बिना वैक्सीन वालों के लिए पाबंदियां
सरकार ने 31 जनवरी तक सबके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया है। 1 फरवरी से बिना वैक्सीन लगे लोगों के लिए पाबंदियां लगाने को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। बिना वैक्सीन वालों को आगे सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है।
वैक्सीनेशन ब्योरा चस्पा करना होगा
1 फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकान के लिए अपने यहां काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।
इसमें वैक्सीन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की
अलग-अलग जानकारी देनी होगी। कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसका भी ब्योरा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।
मेलों,रैली,सभा,धरना-प्रदर्शनों में 100 की लिमिट प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, रैली, सभा, धरना जैसे आयोजनों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
शहरी क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन की पहले सूचनादेनी होगी।
C P MEDIA



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