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दुर्घटना में मृतकों के परिजनों व चोटग्रस्त को 66,56,684/- रूपये का मुआवजा आदेश
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर
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🙏 मोहन थानवी 🙏
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दुर्घटना में मृतकों के परिजनों व चोटग्रस्त को 66,56,684/- रूपये का मुआवजा आदेश
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर
दुर्घटना में मृतकों के परिजनों व चोटग्रस्त को 66,56,684/- रूपये का मुआवजा आदेश
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दुर्घटना में मृतकों के परिजनों व चोटग्रस्त को 66,56,684/- रूपये का मुआवजा आदेश
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर
बीकाने। 28.09.2011 को हेमन्त कुमार, श्रीमती शकुन्तला व श्रीमती कुसुमलता अपने परिवार के साथ इनोवा कार संख्या RJ14.UA.1556 में सवार होकर जयपुर से हरिद्वार जा रहा था कि समय करीब 06.30 ए.एम. पर सड़क आम एन. एच. 58 एम.क्यू. स्टील फैक्ट्री के पास जिला मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) में आगे सड़क पर ट्रक संख्या HR55-H-.6800 सड़क के बीच बिना कोई इण्डिकेटर जलाये एवं बिना किसी सूचक चिन्ह के खड़ा कर रखा था तथा कार संख्या RJ14.UA1556 के चालक ने भी अपनी कार को तेजगति एवं लापरवाही से चला कर उक्त ट्रक के साथ दुर्घटना कारित कर दी। उक्त दुर्घटना में कार में सवार हेमन्त कुमार व शकुन्तला की मृत्यु हो गई तथा कुसुमलता के गंभीर प्रकृति की चोटे आई।
जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों व चोटग्रस्त की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक हेमन्त कुमार के परिजनों को मुआवजा राशि 61,87,361/- रूपयें व मृतक श्रीमती शकुन्तला के परिजनों को मुआवजा राशि 3,24,826/- रूपयें व चोटग्रस्त कुसुमलता को मुआवजा राशि 1,44,497/- रूपयें व उक्त सभी को दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से उक्त समस्त राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए कार संख्या RJ14.UA1556 के मालिक, ड्राईवर एवं बीमा कम्पनी युनाईटेड इंण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
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