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नाइट कर्फ्यू खत्म-जिम-योग कक्षाएं खोलने की इजाजत
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🙏 मोहन थानवी 🙏
सच्चाई पढ़ें । सकारात्मक रहें । संभावनाएं तलाशें ।
नाइट कर्फ्यू खत्म-जिम-योग कक्षाएं खोलने की इजाजत
नाइट कर्फ्यू खत्म-जिम-योग कक्षाएं खोलने की इजाजत
नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3
के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन में रात
के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, योग संस्थानों और
व्यायामशालाओं को पांच अगस्त 2020 से खोलने की
अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से.... 👇
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सामाजिक दूरी समेत अन्य निर्देशों का सख्ती के साथ पालन
करना होगा।
आइये जानते हैं अनलॉक-3 में या मिली है राहतें
और किन पर जारी रहेंगी पाबंदियां...
इन पर जारी रहेगी पाबंदी
स्कूल कॉलेज और अन्य सिक्षण संस्थान 31 अगस्त
2020 तक बंद रहेंगे। यही नहीं मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल,
स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क
को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट
जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से
जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें
भीड़ जमा होती है।
इन्हें मिली इजाजत
1- सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में रात्रिकालीन
कर्फ्यू को हटा दिया गया है यानी अब रात में लोगों के
आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी।
2- पांच अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दी
गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी समेत दूसरे
एहतियात का पालन करना होगा।
3- स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी एवं
अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत दी
गई है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को जारी
निर्देशों का पालन कराना होगा।
4- पहले की तरह ही इस बार भी वंदे भारत मिशन के तहत
इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी दी गई है। यही नहीं सरकार
की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को मंजूरी होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की
इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा
के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए
रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए
रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना
प्रतिबंधित होगा।
इन्हें घर पर रहने की सलाह
पहले की तरह इस बार भी 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों,
गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और
10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह
दी गई है। ये लोग बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य समस्या पर
ही घर से बाहर जा सकते हैं।
कंटेनमेंट जोन के लिए निर्देश
कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन लागू
रहेगा। हालांकि इस दौरान सामान के लाने ले जाने पर कोई
रोक नहीं रहेगी। जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। इससे
जुड़े लोगों की आवाजाही पर भी रोक नहीं रहेगी।
इसके लिए अलग से ई-परमिट या इजाजत लेने की
कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन का निर्धारण
करेंगी और इन इलाकों की जानकारी वेबसाइट पर
सर्वाजनिक की जाएगी।
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