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आनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक करवाने वाले पात्र आवेदकों को अगले दो माह तक निःशुल्क मिलेगा गेहूं
नाॅन एनएफएसए तथा प्रवासियों, स्ट्रीट वेंडर, आटो चालक, हाउस मेड सहित 37 श्रेणियों के पात्रों दी जाएगी मदद
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बीकानेर, 28 मई। कोविड 19 महामारी के चलते प्रभावित हुए परिवारों की मदद के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े लोगों (नाॅन एनएफएसए) तथा प्रवासियों के लिए अगले दो माह तक निःशुल्क गेहूं मुहैया करवाया जाएगा। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण अस्थाई रूप से बंद हुए 37 श्रेणी के उद्योग धंधों और व्यवसायों में कार्यरत कार्मिकों व उनके परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके तहत परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से गेहूं वितरित किया जाएगा। गौतम ने बताया कि योजना के तहत ना केवल नाॅन एनएफएसए के लोगों बल्कि प्रवासियों को भी लाभान्वित किया जाएगा।
पात्र व्यक्ति स्वयं कर सकता है रजिस्टेªेशन
गौतम ने बताया कि जिले में इस सम्बंध में एक सर्वे किया जा रहा है इस सर्वे में कोई भी पात्र व्यक्ति स्वयं ही वेब ब्राउजर में ई मित्र वेबसाइट अथवा ई मित्र मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रजिस्टर कर सकता है। गौतम ने बताया कि प्रवासी और अन्य पात्र परिवार 31 मई रात 12 बजे तक आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ई मित्र केन्द्र के जरिए भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
जिला कलक्टर ने बताया कि पात्र या प्रवासी परिवार सर्वे के लिए ई मित्र केन्द्र के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ई मित्र केन्द्र संचालकों को राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत किए गए प्रत्येक रजिस्टेªेशन के लिए 6 रुपए दिए जाएंगे। ई मित्र केन्द्र संचालकों को आमजन के हित में पात्र का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करना होगा।
जन आधार कार्ड, आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर होना जरूरी
गौतम ने बताया कि रजिस्टेªशन के लिए किसी व्यक्ति या परिवार के पास जन आधार कार्ड, आधार कार्ड अथवा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की आवश्यकता रहेगी। प्रवासियों के लिए केवल आधार संख्या पर्याप्त होगी। सूचनाओं की एंट्री के बाद मोबाइल पर ओटीपी नम्बर प्राप्त होगा जिसे भरकर पात्र व्यक्ति स्वयं को इस योजना के लिए सर्वे में शामिल करवा सकता है। इसके बाद ही पात्र को सरकार द्वारा लाभ दिया जा सकेगा।
इन 37 श्रेणियों में मिलेगा लाभ
जिला कलक्टर ने बताया कि अस्थाई रूप से बंद हुए 37 श्रेणियों के उद्योग धंधों एवं कार्यरत कार्मिकों के लिए यह सुविधा दी गई है। इसमें हेयर सैलूून, कपड़े धुलाई एवं प्रेस, फूटवेयर मरम्मत या पालिश, घरों में साफ सफाई, चैराहों पर सामान बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, पान की दुकान, रेस्टोरेट होटल में वेटर रसोइया, रद्दी बीनने वाले, भवन निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिक, कोरोना के कारण बंद हुए उद्योगों में लगे श्रमिक, प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कार्यरत ड्राइवर या कंडक्टर, ठेला , रेहड़ी, स्ट्रीट वेंडर को इस योजना के तहत अगले दो माह तक निःशुल्क गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा।
गौतम ने बताया कि धार्मिक संस्थाओं में पूजा, इबाबत करने वाले, विवाह निकाह व अन्य धार्मिक कार्य सम्पन्न करने वाले व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे। मैरिज पैलेस, केटरिंग, सिनेमा हाॅल कार्मिक, कोचिंग संस्थाओं में सफाइ कर्मी, सहायक, विवाह समारोह में बैंड, घोड़ी, ढोल गाने-बजाने वाले, आभूषण, चूड़ियों नगिनों में लगे श्रमिक, फर्नीचर श्रमिक, बुक बाईंडर या प्रिंटिंग प्रेस में लगे श्रमिकों को, रंगाई पुताई ,पर्यटन गाडड, कठपुतली बनाने व खेल दिखाने वाले व्यक्ति, ईंट भट्टों में लगे श्रमिक, फूल मालाओं का काम करने वाले श्रमिक, टायर पंचर, पत्तल दोने बनाने में लगे श्रमिक, घुमंतू या अर्ध घुमंतू व्यक्ति, गाड़िया लोहार, झूले वाले, खेल तमाशा, जादू करतब दिखाने वाले, लोक कलाकार, कुली हमाल , मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति अथवा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को राशन सहायता मुहैया करवाई जाएगी।
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