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आवासों की बकाया किस्तों में ब्याज की शत-प्रतिशत छूट
बीकानेर, 28 नवम्बर। मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2019-20 की घोषणा के अनुरूप ई.डब्ल्यूएस एवं एलआईजी में दिनांक 1 जनवरी 2001 से आवंटित जिन आवासों में राशि जमा नहीं करवाई गई है उनमें नियमन करने पर ब्याज व पेनल्टी में शतप्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
नगर विकास न्यास सचिव मेघराज सिंह मीना ने बताया कि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार इस श्रेणी में आवंटित आवासों में बकाया राशि 31 दिसम्बर तक एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज व शास्ति में शतप्रतिशत छूट देते हुए नियमन किया जाएगा।
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