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खबरों में बीकानेर 🎤 🌐
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जिस बस में सवार था उसीसे चोटग्रस्त को 5,49,266/- रूपये का मुआवजा आदेश
न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर
12.12.2009 को मोखराम बस संख्या RJ07.PA.0508 में सवार होकर बीकानेर से जोधपुर जा रहा था कि समय लगभग 03ः30 ए.एम पर सड़क आम एन.एच. 65 जोधपुर से नागौर पर होटल शेर ए पंजाब के पास बस चालक शान्तिलाल ने अपनी बस को लापरवाही एंव गफलत से चलाकर आगे अपनी सही दिशा मे चल रहे ट्रक के पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित कर दी। जिससे बस मे सवार मोखराम के गर्दन व रीढ़ की हड्डी मे गंभीर प्रकृति की चोटे आई।
जिसका मुआवजा दावा चोटग्रस्त की ओर से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें न्यायालय ने चोटग्रस्त मोखराम को मुआवजा राशि 5,49,266/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से उक्त राशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के लिए बस संख्या RJ07.PA.0508 के मालिक, ड्राईवर एवं बीमा कम्पनी दी न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।
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