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वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति में नियमानुसार आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर विधायक पी आर मीणा ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र.....
..शिक्षा मंत्री,निदेशक को भी भेजी पत्र की प्रतिलिपि..
खबरों में बीकानेर 🎤 🌐 ✍️
वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति में नियमानुसार आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर विधायक पी आर मीणा ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र.....
..शिक्षा मंत्री,निदेशक को भी भेजी पत्र की प्रतिलिपि..
बीकानेर...राज्य के शिक्षा विभाग मे हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता पद पर हुई डीपीसी में आरक्षित वर्गो को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया देने को लेकर शिक्षक नेता मोहरसिंह सलावद,राजन नारेड़ा,टोडाभीम प्रधान मुकेशचंद मीणा,चरणसिंह बेनाडा,भवर ऐदलपुर ने टोडाभीम विधायक पी.आर.मीणा से मुलाकात कर पदोन्नति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण दिलवाने की मांग की ओर कहा की राज्य में आपकी सरकार है ओर पदोन्नति में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया गया सत्र 2019-20 की हिंदी विषय की 412 पदों पर पदोन्नति हुई जिसमें एसटी वर्ग के 12 वरिष्ठ अध्यापक ही शामिल किए गए है जबकी आरक्षण के हिसाब से 49 अध्यापकों की पदोन्नति होनी थी ऐसा ही अन्य विषयों में भी गया है जिस पर टोडाभीम विधायक पी.आर.मीणा ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डीडेल को पत्र लिखा है,विधायक मीणा ने पत्र में बताया कि विगत भाजपा सरकार के समय सत्र 12-13 से ही शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में पदोन्नतियां की गई है जिसमें आरक्षित वर्ग (SC/ST) से विगत भाजपा सरकार द्वारा द्वेष भावना रखते हुए पदोन्नतियां में आरक्षण की पालना नहीं की गई अतः वर्तमान सरकार द्वारा भी सत्र 19 -20 तक अनवरत रूप से वही नियम जारी है किंतु इस प्रकार की पदोन्नति प्रक्रियाओं में एससी एसटी वर्ग के लोगों को पर्याप्त रूप से पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया गया है जिससे SC/ST के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है इस मामले में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि मंडल शिक्षक नेता मोहरसिंह सलावद एवं राजन नारेड़ा के नेतृत्व में मिला ओर बताया की सत्र 2019-20की डीपीसी में आरक्षित वर्ग को राज्य सरकार की ओर से देय आरक्षण की पालना नहीं की गई जिससे आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को उनका हक नहीं मिला।अतःमै सरकार से मांग करता हूं की पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान के साथ रोस्टर रजिस्टर का संधारण कर बैकलॉग का निर्धारण किया जाए और अति शीघ्र बैकलॉग के सत्र 2012-13 से 2019-20 तक के पदों को संधारित कर वापिस तत्काल प्रभाव से रिव्यू डीपीसी कर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को राहत प्रदान करें! जिससे सरकार के प्रति आरक्षित वर्ग का विश्वास बना रहें।
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वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति में नियमानुसार आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर विधायक पी आर मीणा ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र.....
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बीकानेर...राज्य के शिक्षा विभाग मे हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता पद पर हुई डीपीसी में आरक्षित वर्गो को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया देने को लेकर शिक्षक नेता मोहरसिंह सलावद,राजन नारेड़ा,टोडाभीम प्रधान मुकेशचंद मीणा,चरणसिंह बेनाडा,भवर ऐदलपुर ने टोडाभीम विधायक पी.आर.मीणा से मुलाकात कर पदोन्नति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण दिलवाने की मांग की ओर कहा की राज्य में आपकी सरकार है ओर पदोन्नति में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण नहीं दिया गया सत्र 2019-20 की हिंदी विषय की 412 पदों पर पदोन्नति हुई जिसमें एसटी वर्ग के 12 वरिष्ठ अध्यापक ही शामिल किए गए है जबकी आरक्षण के हिसाब से 49 अध्यापकों की पदोन्नति होनी थी ऐसा ही अन्य विषयों में भी गया है जिस पर टोडाभीम विधायक पी.आर.मीणा ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डीडेल को पत्र लिखा है,विधायक मीणा ने पत्र में बताया कि विगत भाजपा सरकार के समय सत्र 12-13 से ही शिक्षा विभाग में लाखों की संख्या में पदोन्नतियां की गई है जिसमें आरक्षित वर्ग (SC/ST) से विगत भाजपा सरकार द्वारा द्वेष भावना रखते हुए पदोन्नतियां में आरक्षण की पालना नहीं की गई अतः वर्तमान सरकार द्वारा भी सत्र 19 -20 तक अनवरत रूप से वही नियम जारी है किंतु इस प्रकार की पदोन्नति प्रक्रियाओं में एससी एसटी वर्ग के लोगों को पर्याप्त रूप से पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया गया है जिससे SC/ST के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है इस मामले में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधि मंडल शिक्षक नेता मोहरसिंह सलावद एवं राजन नारेड़ा के नेतृत्व में मिला ओर बताया की सत्र 2019-20की डीपीसी में आरक्षित वर्ग को राज्य सरकार की ओर से देय आरक्षण की पालना नहीं की गई जिससे आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को उनका हक नहीं मिला।अतःमै सरकार से मांग करता हूं की पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान के साथ रोस्टर रजिस्टर का संधारण कर बैकलॉग का निर्धारण किया जाए और अति शीघ्र बैकलॉग के सत्र 2012-13 से 2019-20 तक के पदों को संधारित कर वापिस तत्काल प्रभाव से रिव्यू डीपीसी कर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को राहत प्रदान करें! जिससे सरकार के प्रति आरक्षित वर्ग का विश्वास बना रहें।
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