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केन्द्रीय कारागृह का निरी़क्षण
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केन्द्रीय कारागृह का निरी़क्षण
जिला एंव सेशन न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, सचिव, पवन कुमार अग्रवाल, अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश, बीकानेर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओम प्रकाश नायक द्वारा केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में महिला बंदियों व पुरूष बंदियों से उनके मुकदमें की स्थिति एवं अधिवक्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की व अधिवक्ता न कर पाने की स्थिति में निःशुल्क विधिक सहायता के तहत प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के संबंध में जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त बंदियों को निर्धारित डाईट के अनुसार भोजन एवं पानी की व्यवस्था, बाथरूम, स्वास्थ्य देखभाल, रचनात्मक गतिविधियॉं, शैक्षणिक एंव औद्योगिक गतिविधियां व बुनियादी ढाचे के संबंध में भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि महिला बंदियों में ऐसी कोई भी महिला नहीं पायी गयी जिनके पास अधिवक्ता उपलब्ध ना हो। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समय समय पर उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती है।
प्रथम बार प्रवेश करने वाले आकस्मिक अपराधियों से भी संवाद कायम किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय कारागृह में खाने व रहने की व्यवस्था उचित रूप से है। बंदी विक्रम पुत्र पप्पुराम व बंदी कुलदीप कुमार ने स्वयं् की पैरवी हेतु अपना अधिवक्ता नहीं होना बताया गया। जिनके मौके पर ही निःशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता उपलब्ध करवाने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की गयी।
इस दौरान केन्द्रीय कारागृह के अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धू, उप अधीक्षक विजयपाल, अलादीन तथा जिला एवम् सेशन न्यायालय के वरिष्ठ मुसंरिम राजीव गोस्वामी, दीनदयाल ओझा, निजी सहायक, स्टेनां जितेन्द्र सिंह शेखावत व स्टेनों अहमद अली मौजुद रहें।
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जिला एंव सेशन न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, सचिव, पवन कुमार अग्रवाल, अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश, बीकानेर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओम प्रकाश नायक द्वारा केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में महिला बंदियों व पुरूष बंदियों से उनके मुकदमें की स्थिति एवं अधिवक्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की व अधिवक्ता न कर पाने की स्थिति में निःशुल्क विधिक सहायता के तहत प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के संबंध में जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त बंदियों को निर्धारित डाईट के अनुसार भोजन एवं पानी की व्यवस्था, बाथरूम, स्वास्थ्य देखभाल, रचनात्मक गतिविधियॉं, शैक्षणिक एंव औद्योगिक गतिविधियां व बुनियादी ढाचे के संबंध में भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि महिला बंदियों में ऐसी कोई भी महिला नहीं पायी गयी जिनके पास अधिवक्ता उपलब्ध ना हो। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समय समय पर उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती है।
प्रथम बार प्रवेश करने वाले आकस्मिक अपराधियों से भी संवाद कायम किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय कारागृह में खाने व रहने की व्यवस्था उचित रूप से है। बंदी विक्रम पुत्र पप्पुराम व बंदी कुलदीप कुमार ने स्वयं् की पैरवी हेतु अपना अधिवक्ता नहीं होना बताया गया। जिनके मौके पर ही निःशुल्क विधिक सहायता हेतु अधिवक्ता उपलब्ध करवाने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की गयी।
इस दौरान केन्द्रीय कारागृह के अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धू, उप अधीक्षक विजयपाल, अलादीन तथा जिला एवम् सेशन न्यायालय के वरिष्ठ मुसंरिम राजीव गोस्वामी, दीनदयाल ओझा, निजी सहायक, स्टेनां जितेन्द्र सिंह शेखावत व स्टेनों अहमद अली मौजुद रहें।
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