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पूरे राजस्थान में प्रतिष्ठानों पर लगेंगे पोस्टर साइज बोर्ड, चस्पा रंग बताएंगे खाद्य आइटमों की शुद्धता
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दिनांक: 2 अप्रेल, 2019
खाद्य कारोबारी करेंगे अपने खाद्यों की शुद्धता के लिए आश्वस्त
लगेंगे खास कलर कोड वाले फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड
बीकानेर। खाद्य व्यापार से जुड़े सभी छोटे-बड़े खुदरा-थोक विक्रेता, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर व भण्डार मालिक अब उनसे सम्बंधित खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए ग्राहकों को एक अलग अंदाज में आश्वस्त करेंगे और उसके लिए अपनाए गए विशेष स्वच्छता नियमों का प्रदर्शन अपने पंजीकरण अथवा लाइसेंस संख्या के साथ करेंगे। राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. वी.के. माथुर द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एफएसएसएआई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आदेश जारी कर ये नियम अनिवार्य रूप से पूरे राजस्थान में लागू कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्य पदार्थांे के कारोबार करने वाले होटल व रेस्टोरेंट, सड़क किनारे चाट-पकौड़ी व अन्य खाद्य बेचने वाले, फल-सब्जी वाले, दूध वाले, मांस-मच्छी वाले व अन्य छोटे-बड़े खाद्य खुदरा-थोक विक्रेता, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर व गोदाम मालिक अपने प्रतिष्ठानों में ए 3 आकार का एक विशेष बोर्ड प्रदर्शित करेंगे। अलग-अलग खाद्य सामग्री और प्रतिष्ठान के हिसाब से कुल 9 प्रकार के कलर कोड के बोर्ड के प्रारूप प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं। नियमानुसार इन्हें प्रवेश द्वार, रिसेप्शन या बिलिंग एरिया में प्रदर्शित नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पूर्व में 6 प्रकार के कलर कोड क्रियाशील थे जिसमे कई श्रेणियों को जोड़कर अब 9 कर दिया गया है।
क्या सूचना होगी प्रदर्शित
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली ने बताया कि सभी बोर्ड के प्रारूप में सबसे ऊपर प्रतिष्ठान की लाइसेंस अथवा पंजीकरण संख्या है, नीचे अंग्रेजी में लिखा है कि ‘’हमारे यहाँ आपको बिलकुल सुरक्षित खाद्य मिलेगा’’ या ‘’हम सुरक्षित खाद्य परोसते हैं‘’ बोर्ड के मुख्य भाग में खाद्य पदार्थ के प्रकार के हिसाब से 10 या 12 स्वच्छता के स्वर्णिम नियम व कोड हैं जिनका पालन वहाँ किया जाता है। इसके नीचे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से जारी टोल फ्री नंबर 1800112100, साथ ही राज्य कण्ट्रोल रूम न. 0141-2225624 तथा एक मोबाइल नंबर 9868686868 है जिस पर प्रतिष्ठान के बारे में व्हाट्स एप या एसएमएस द्वारा फीडबैक दिया जा सकता है। साथ ही स्वयं प्रतिष्ठान के संपर्क सूत्र के लिए स्थान है ताकि ग्राहक उन्हें सीधे अपना फीडबेक दे सकें। सबसे नीचे आम जन से जुड़ाव के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट, फेसबुक व ट्विटर के साथ एक मोबाइल एप की जानकारी है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बोर्ड में प्रदर्शित नियम एक ओर खाद्य व्यापारी को हर रोज स्वच्छता से स्वास्थ्य का पाठ पढाएंगे वहीं आमजन को उनके खाद्यों के बारे सुझाव व शिकायत का नया प्लेटफॉर्म देंगे। खाद्य संरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये एक बड़ा बदलाव साबित होगा।
किसके लिए कौनसा है कलर कोड
होटल-रेस्टोरेंट में पर्पल, फल-सब्जी विक्रेता के ग्रीन, मीट कारोबारी के लाल, स्ट्रीट फूड के लिए वॉयलेट, गुड्स रिटेल के लिए ग्रे, दूध-डेयरी उत्पाद तथा मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्काई ब्लू, लिकर के लिए भूरा, ट्रांसपोर्टर के लिए ओलिव ग्रीन व स्टोरेज के लिए पीला कलर कोड तय है इन्हीं तय कलर कोड अनुसार बोर्ड प्रदर्शित करने होंगे।
पूरे राजस्थान में प्रतिष्ठानों पर लगेंगे पोस्टर साइज बोर्ड, चस्पा रंग बताएंगे खाद्य आइटमों की शुद्धता
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पूरे राजस्थान में प्रतिष्ठानों पर लगेंगे पोस्टर साइज बोर्ड, चस्पा रंग बताएंगे खाद्य आइटमों की शुद्धता
दिनांक: 2 अप्रेल, 2019
खाद्य कारोबारी करेंगे अपने खाद्यों की शुद्धता के लिए आश्वस्त
लगेंगे खास कलर कोड वाले फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड
बीकानेर। खाद्य व्यापार से जुड़े सभी छोटे-बड़े खुदरा-थोक विक्रेता, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर व भण्डार मालिक अब उनसे सम्बंधित खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए ग्राहकों को एक अलग अंदाज में आश्वस्त करेंगे और उसके लिए अपनाए गए विशेष स्वच्छता नियमों का प्रदर्शन अपने पंजीकरण अथवा लाइसेंस संख्या के साथ करेंगे। राजस्थान के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ. वी.के. माथुर द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एफएसएसएआई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आदेश जारी कर ये नियम अनिवार्य रूप से पूरे राजस्थान में लागू कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्य पदार्थांे के कारोबार करने वाले होटल व रेस्टोरेंट, सड़क किनारे चाट-पकौड़ी व अन्य खाद्य बेचने वाले, फल-सब्जी वाले, दूध वाले, मांस-मच्छी वाले व अन्य छोटे-बड़े खाद्य खुदरा-थोक विक्रेता, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर व गोदाम मालिक अपने प्रतिष्ठानों में ए 3 आकार का एक विशेष बोर्ड प्रदर्शित करेंगे। अलग-अलग खाद्य सामग्री और प्रतिष्ठान के हिसाब से कुल 9 प्रकार के कलर कोड के बोर्ड के प्रारूप प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं। नियमानुसार इन्हें प्रवेश द्वार, रिसेप्शन या बिलिंग एरिया में प्रदर्शित नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पूर्व में 6 प्रकार के कलर कोड क्रियाशील थे जिसमे कई श्रेणियों को जोड़कर अब 9 कर दिया गया है।
क्या सूचना होगी प्रदर्शित
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महमूद अली ने बताया कि सभी बोर्ड के प्रारूप में सबसे ऊपर प्रतिष्ठान की लाइसेंस अथवा पंजीकरण संख्या है, नीचे अंग्रेजी में लिखा है कि ‘’हमारे यहाँ आपको बिलकुल सुरक्षित खाद्य मिलेगा’’ या ‘’हम सुरक्षित खाद्य परोसते हैं‘’ बोर्ड के मुख्य भाग में खाद्य पदार्थ के प्रकार के हिसाब से 10 या 12 स्वच्छता के स्वर्णिम नियम व कोड हैं जिनका पालन वहाँ किया जाता है। इसके नीचे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से जारी टोल फ्री नंबर 1800112100, साथ ही राज्य कण्ट्रोल रूम न. 0141-2225624 तथा एक मोबाइल नंबर 9868686868 है जिस पर प्रतिष्ठान के बारे में व्हाट्स एप या एसएमएस द्वारा फीडबैक दिया जा सकता है। साथ ही स्वयं प्रतिष्ठान के संपर्क सूत्र के लिए स्थान है ताकि ग्राहक उन्हें सीधे अपना फीडबेक दे सकें। सबसे नीचे आम जन से जुड़ाव के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट, फेसबुक व ट्विटर के साथ एक मोबाइल एप की जानकारी है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बोर्ड में प्रदर्शित नियम एक ओर खाद्य व्यापारी को हर रोज स्वच्छता से स्वास्थ्य का पाठ पढाएंगे वहीं आमजन को उनके खाद्यों के बारे सुझाव व शिकायत का नया प्लेटफॉर्म देंगे। खाद्य संरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये एक बड़ा बदलाव साबित होगा।
किसके लिए कौनसा है कलर कोड
होटल-रेस्टोरेंट में पर्पल, फल-सब्जी विक्रेता के ग्रीन, मीट कारोबारी के लाल, स्ट्रीट फूड के लिए वॉयलेट, गुड्स रिटेल के लिए ग्रे, दूध-डेयरी उत्पाद तथा मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्काई ब्लू, लिकर के लिए भूरा, ट्रांसपोर्टर के लिए ओलिव ग्रीन व स्टोरेज के लिए पीला कलर कोड तय है इन्हीं तय कलर कोड अनुसार बोर्ड प्रदर्शित करने होंगे।





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