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इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों तथा बल्क एसएमएस, वाॅयस मैसज तथा ई पेपर पर भी विज्ञापनों को सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित कराना होगा।
5 व 6 मई को प्रिंट मीडिया के लिए पूर्व प्रमाणन अनिवार्य
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विज्ञापनों का करवाना होगा अधिप्रमाणन - गौतम
जिला स्तरीय एमसीएमसी की बैठक में दिए निर्देश
बीकानेर, 23 अपै्रल। लोकसभा आम चुनाव 2019 में अभ्यर्थियों ने यदि बिना अनुमति के इलेक्ट्राॅनिक या सोशल मीडिया पर विज्ञापनों का प्रसारण करवाया तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी और समिति के अध्यक्ष कुमार पाल गौतम ने मंगलवार को जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाण समिति की बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों के प्रसारण पर पैनी नजर रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर किसी भी प्रत्याशी का विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित न हो। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थी इलेक्ट्राॅनिक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्यतः करवाएंगे। गौतम ने बताया कि विज्ञापनों को अधिप्रमाणित करने के लिए राज्य व जिला स्तर पर अधिप्रमाणन समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों तथा बल्क एसएमएस, वाॅयस मैसज तथा ई पेपर पर भी विज्ञापनों को सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित कराना होगा।
5 व 6 मई को प्रिंट मीडिया के लिए पूर्व प्रमाणन अनिवार्य
गौतम ने कहा कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए अधिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 5 व 6 मई को छपने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व अनिवार्यतः प्रमाणन करवाना होगा। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में रेडियो, एफएम चैनल्स, टेलीविजन, केबल नेटवर्क, सिनेमा, मोबाइल/फोन, वीडियो वैन आदि शामिल है। सोशल मीडिया, में वीकिपीडिया, ट्विटर, यूट््यूब, फेसबुक, एप्स शामिल है। सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित होने के उपरान्त ही कोई भी विज्ञापन आमजन को दिखाया जा सकेगा जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि विज्ञापन की लागत को अभ्यर्थी व राजनीतिक दल के व्यय में जोड़ा जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में उपनिदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क व एमसीएमसी के सदस्य सचिव को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण भरा हो, तथा आवेदन के साथ विज्ञापन की दो सीडी व डीवीडी होनी चाहिए। सीडी अथवा डीवीडी पर राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि/अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। विज्ञापन की ट्रांसस्क्रिप्ट दो प्रतियों में हो। साथ ही आवेदन पत्र में विज्ञापन की निर्माण तथा प्रसारण लागत भी होनी चाहिए। साथ ही विज्ञापन किस चैनल पर व कितने समय के लिए प्रसारण होगा इसकी समय अवधि लिखी होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि समिति इलेक्ट्राॅनिक तथा सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखें और किसी भी प्रत्याशी द्वारा यदि इस सम्बंध में प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाए तो कार्यवाही की जाए। जिला स्तरीय एमसीएमसी में सदस्य सचिव विकास हर्ष तथा सदस्य दिनेश सक्सेना, हेमन्त व्यास तथा महेश्वर नारायण शर्मा शामिल है।
22 हजार दिव्यांग मतदाता करेंगे मतदान
लोकसभा आम चुनाव में इस बार बीकानेर संसदीय क्षेत्र में 22 हजार दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गौतम ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जिले में एक भी दिव्यांग मतदाता मतदान करने से वंचित न रहे इसके लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष परिवहन व्यवस्थाएं की है।
गौतम ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान दिवस को दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने तथा मतदान कर वापस घर तक छुड़वाने की व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं से शतप्रतिशत मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक-एक मत की अहम भूमिका है। प्रत्येक मतदाता अपनी जिम्मेदारी को समझे और स्वप्रेरणा से मतदान करें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।
सर्किट हाउस, डाक बंगले का न हो राजनीतिक उपयोग
गौतम ने कहा कि राजनीतिक दल और अन्य प्रत्याशी सर्किट हाउस व डाक बंगलों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए न करें। इन स्थानों पर राजनीतिक गतिविधि पाए जाने की स्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।
टोल फ्री नम्बर पर कर सकते हैं शिकायत
गौतम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्य कर रहा है। टोल फ्री नम्बर 1950 है जहां पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी कोई भी शिकायत की जा सकती है अथवा चुनाव सम्बंधी कोई भी जानकारी भी ली जा सकती है।
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