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आरोप : फीस विनियम अधिनियम बस्ते में बंद है

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आरोप : फीस विनियम अधिनियम बस्ते में बंद है 
बीकानेर | शहर की निजी स्कूलों
की ओर से फीस
विनियम
अधिनियम-2016  बस्ते में बंद है, इसकी पालना आज तक नहींं हुई है। अधिनियम की पालना नहीं होने का आरोप बीकानेर
सिटीजन एसोसिएशन ने लगाया है। संगठन के अंकुर
शुक्ला
ने बताया कि निजी स्कूलों की
मनमानी रोकने के लिए
वर्ष 2016
में राजस्थान
विद्यालय (फीस का
विनियम) अधिनियम-2016 लागू
किया गया जिसकी पालना अब तक
नहीं की जा रही है। शुक्ला
ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल
लगातार नियमों का उल्लंघन कर
रहे हैं। जिससे अभिभावकों को
परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि
एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल
इस संबंध में मंगलवार को माध्यमिक
शिक्षा निदेशक से मिलेगा।


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