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खास बात : शस्त्र अनुज्ञापत्रों के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च

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शस्त्र अनुज्ञापत्रों के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च

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शस्त्र अनुज्ञापत्रों के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च

बीकानेर,27 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्रों का राष्ट्रीय आॅंकड़ा कोष तैयार करवाया जा रहा है। इस परियोजना में आयुद्व नियमों के तहत प्रपत्र 3 में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र एवं अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्र जैसे 12 बोर गन, राईफल, रिवाल्वर,पिस्टल एवं टोपीदार बंदूक (एम.एल गन) इत्यादि के संबंध में सूचना अपलोड की जा रही है। बीकानेर जिले में निवास करने वाले शस्त्र/नवीनीकरण होने वाले अनुज्ञापत्रधारियों जिन्हांेने पूर्व में इस कार्यालय में आवेदन किया गया था। उनको नियमानुसार यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (न्प्छ) जारी कर दिये गये है, जिसका अवलोकन जिला कलक्टर कार्यालय में तथा संबंधित थाने में किया जा सकता है। 
कुमार पाल ने बताया कि जिले में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को पुलिस थानों के माध्यम से/समाचार पत्रों के माध्यम पूर्व में कई बार सूचित किया जा चुका है कि वे अपने शस्त्र अनुज्ञापत्रों के संबंध में जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे भर कर कलक्टर कार्यालय में जमा करावें परन्तु इसके बावजूद भी काफी संख्या में बीकानेर जिले में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों ने उक्त सूचना हेतु फार्म नहीं भरा है,जिसके आधार पर यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (न्प्छ) जारी होने हंै। भारत सरकार के निर्देशानुसार यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (न्प्छ) के बिना शस्त्र अनुज्ञापत्र 1 अप्रेल 2019 से वैध नहीं माने जायेंगें तथा स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।
उन्होंने  जिले में निवास कर रहे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (न्प्छ) जारी करवाने हेतु पुनः सूचित/निर्देशित किया जा रहा है कि जिनके शस्त्र अनुज्ञापत्र का यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (न्प्छ) जारी नहीं हुआ है,वे अपना फार्म 28 मार्च 2019 तक व्यक्तिगत रूप से कमरा नं. 12 कलक्टर कार्यालय में (12 बोर गन, राईफल, रिवाल्वर,पिस्टल इत्यादि के अनुज्ञापत्रधारी) तथा टोपीदार (एम.एल गन) के अनुज्ञापत्रधारी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रट कार्यालय में जमा करा देवे,जहां पर उनका अनुज्ञापत्र नवीनीकरण होता है। यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर (न्प्छ) के बिना लाईसेंसधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त होता है तो उसके लिए लाईसेंसी स्वंय जिम्मेवार होगा।  
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मतदाता रथ हुआ रवाना

बीकानेर, 27 मार्च। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए बुधवार को इवीएम, वीवीपेट के प्रचार प्रसार करने के लिए मतदाता रथ रवाना हुआ। रथ को सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेªट रामरख मीना ने झण्डी दिखाकर रवाना किया। एसडीएम ने मतदाता रथ के माध्यम से परिक्षेत्र में निर्धारित रूट के अनुसार विडियों, आॅडियों क्लीपों से मतदाताओं को इवीएम, वीवीपेट की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया। मतदाता रथ के साथ प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा मतदाताओं को इवीएम,वीवीपेट से मोक पाॅल करवाकर मतदान प्रक्रिया समझाई जायेगी।




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