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अवैध रिफिलिंग करने पर कार्यवाही
जिला रसद अधिकारी ने जब्त किए 25 गैस सिलेण्डर
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अवैध रिफिलिंग करने पर कार्यवाही
जिला रसद अधिकारी ने जब्त किए 25 गैस सिलेण्डर
बीकानेर,01 मार्च। घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रूप से रिफिलिंग किए जाने पर गैस सिलेण्डर, इलैक्ट्राॅनिक कांटा तथा कृषि कार्य में उपयोग लिए जाने वाले पम्प जब्त करने की कार्यवाही की गई।
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम के निर्देश पर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी शैलेन्द्र देवड़ा ने मय पुलिस जाब्ते के चैखूंटी पुलिया के नीचे, जिला अस्पताल के सामने वाली गली में दबिश दी और गली स्थित एक दुकान तथा वहाँ खड़ी टैक्सी में पवन रामावत पुत्र गोवर्धनदास रामावत को घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से रिफिलिंग करते हुए पाया गया और उसके पास इण्डेन गैस एजेन्सी के 25 घरेलू गैस सिलैण्डर, एक इलैक्ट्राॅनिक कांटा तथा कृषि कार्य में उपयोग में लिए जाने वाले 4 पम्प पाए गए। गैस सिलेण्डरों और अन्य उपकरणों के बारे में पूछे जाने पर पवन रामावत द्वारा न तो कोई संतोषजनक जानकारी दी गई, और न ही उसके द्वारा गैस डायरी या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। ये गैस सिलैण्डर उसने कहाँ से प्राप्त किए, इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। इस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत कार्यवाही जिला कलक्टर (रसद) प्रस्तावित कर दी। इन सभी उपकरणों को सुरक्षित रूप से पेड़ीवाल गैस एजेन्सी में जमा करवा दिया गया।
कार्यवाही के दौरान नयाशहर पुलिस, जिला रसद कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक अरविन्द आचार्य, कनिष्ठ सहायक पवन कुमार छींपा एवं तकनीकी सहायक निर्मल छींपा उपस्थित थे।
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