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"शून्य" पॉलिसी के ऐवज में भुगतान ना करना उपभोक्ता सेवा दोष नही - उपभोक्ता न्यायालय

🌐 🎤 खबरों में बीकानेर 🎤 🌐

"शून्य" पॉलिसी के ऐवज में भुगतान ना करना उपभोक्ता सेवा दोष नही - उपभोक्ता न्यायालय

 बीकानेर । पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (डाक जीवन बीमा) के 2 मृत्यु दावों पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, बीकानेर की खंडपीठ ने "शून्य " पॉलिसी के ऐवज में भुगतान अदा न करने पर डाकघर को दोषी नहीं माना है और उपभोक्ता सेवा दोष की श्रेणी से भी बाहर रखा है ।
 पीठासीन अधिकारी माननीय श्री ओ. पी. सीवर एवं सदस्य संजीव दाधीच ने परिवादिया श्रीमती मनोज कवर (मृतक की पत्नी) के दो अलग अलग डाक जीवन बीमा पॉलिसी के मृत्यु दावा पर निर्णय सुनाते हुए "शून्य" पॉलिसी के समस्त लाभ शीज माने हैं । 
    खंडपीठ ने "शून्य" पॉलिसी यानि अनुग्रह अवधि (Gress Period) में भुगतान ना होने के कारण लेप्स पॉलिसी के प्रकरणों में डाक विभाग के भुगतान में मना कर दे (मुकरने ) को सेवा दोष नही मानते हुए परिवादिया के दोनो पॉलिसी के दावों
- 4,80,000 =00 रु.
- 4,80,000 =00 रु.
 को खारिज कर दिया है ।
 डाक विभाग की तरफ से प्रकरण की पैरवी भारत सरकार के स्थाई अधिवक्ता एडवोकेट अशोक कुमार भाटी ने की ।


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