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इन पर GST नहीं : उन सामानों की लिस्ट, जिन्हें लूज बेचे जाने पर कोई जीएसटी नहीं
लगेगा
नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन सामानों की एक लिस्ट जारी की, जिन्हें लूज बेचे जाने पर कोई जीएसटी नहीं
लगेगा। प्रीपैकेज्ड अनाज, चावल, आटा और दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, यह फैसला पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया था जिसमें गैर-बीजेपी शासित राज्य भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा, क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जा रहा
है? नहीं, राज्य जीएसटी से पहले की व्यवस्था में भी खाद्य पदार्थों से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे।
इन सामानों पर खुले में बेचने पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री के अनुसार आटा, चावल और दाल के अलावा राई, मक्का, रवा, ओट्स, गेहूं, बेसन, मुरमुरे और दही या लस्सी पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
पैकेटबंद व लेबल वाले खाद्य पदार्थ जीएसटीे में
आटा, दाल, अनाज जैसे पैकेटबंद व लेबल वाले खाद्य पदार्थ सोमवार से जीएसटी के दायरे में आ गए।
हालांकि इनकी 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे कम वजन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा है- खुदरा
व्यापारी 25 किलो से अधिक के पैक में सामान लाकर खुले में बेचे तो जीएसटी नहीं लगेगा। यानी अगर कोई दुकानदार 25 किलो से ज्यादा का पैकेट लाकर इसे खुले में यानी 5-5 किलो या 10-10 किलो में बेचता है तो भी दुकानदार या ग्राहक को जीएसटी नहीं देना होगा।
जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद की जा रही है। दही, लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है। पहले चावल, गेहूं, दालों व आटे पर 5 प्रतिशत जीएसटी तब लगता था, जब ये किसी ब्रांड के होते थे। जो सामान पैकेटबंद है और लेबल लगा है, उन पर जीएसटी लगेगा।
इन पर घटाया टैक्स रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से
जुड़े उपकरणों पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले यह 18 फीसदी था।
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