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राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न योजनाओं में 30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाईन ऋण आवेदन



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*राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न योजनाओं में 30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाईन ऋण आवेदन* 

बीकानेर, 8 जुलाई। राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु विभिन्न योजनाओं मे ऋण देने के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाईन ऋण आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।
अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए ऋण लेने के इच्छुक आवेदक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से वेब पोर्टल अनुजा निगम पर स्वंय एवं ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।  
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं माईक्रो क्रेडिट फाईनेंस योजना हेतु 1 लाख, महिला अधिकारिता योजना हेतु 2 लाख, जनरल टर्म योजना हेतु 5 लाख, ग्रीन बिजनेस योजना हेतु 7.50 लाख, वाहन ऋण हेतु 10 लाख तक की योजना में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि/ माईक्रो क्रेडिट फाईनेंस योजना हेतु 1.40 लाख तक, डेयरी योजना हेतु 2 लाख तक, स्वरोजगार ऋण योजना हेतु 5 लाख तक, वाहन ऋण योजना 10 लाख तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 
 इसी प्रकार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण योजना हेतु 1.25 लाख से 5 लाख तक ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु 50 हजार से 3 लाख तक के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। 
आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिेक आय सीमा अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन हेतु ऋण योजनाओं में 50 हजार रुपए अधिकतम अनुदान दिया जाएगा।

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