गंभीर बीमारियों को निमंत्रित करती है नशे की लत
डॉ. हरफूल सिंह, डॉ श्रीगोपाल, डॉ सी एस मोदी ने सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट के गंभीर दुष्प्रभावों की जानकारी दी एवं सचेत किया
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बीकानेर।
22.06.2024
मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग व व्यसन उपचार केन्द्र पी.बी.एम. अस्पताल बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस का आयोजन करने हेतु प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, स.प. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के मार्गदर्शन में दिनांक 18.06.2024 से 26.06.2024 तक जन-जागरूकता पखवाडा आयोजित किया जा रहा है। आज दिनांक 22.06.2024 को विभाग में जिला क्षय व एड्स कन्ट्रोल अधिकारी, डॉ० चन्द्र शेखर मोदी द्वारा सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (COTPA) के बारे में सरकार द्वारा इस कानून के तहत चार धाराए व्यक्त की।
धारा 4-सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, धारा 5- तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा-७ (क)- 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध। धारा 6ख- शिक्षा संस्थान के 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय है।
विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ० श्री गोपाल गोयल ने बताया कि 10-15 साल में नशे की समस्या बढ़ी है तम्बाकू में मौजूद निकोटीन अत्यधिक नशे की लत है और नशे का उपयोग हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों, 20 से अधिक विभिन्न प्रकार के कैंसर या उपप्रकारों और कई अन्य दुर्बल करने वाली स्वास्थ्य स्थितियों के लिए एक प्रमुख कारण जोखिम है साथ ही तम्बाकू सेवन के दुष्परिणाम के बारे में बताया कि तम्बाकू का सेवन से मुख्यतः मुख, गला, फेफडा, खाद नली, गुर्दे आदि स्थानों में कैसर पैदा कर सकते है।
विभाग के आचार्य डॉ. हरफूल सिंह ने बताया कि सावर्जनिक स्थान पर तम्बाकू को रोकने के बारे में बताया जीवन में किसी ने तम्बाकू का सेवन किया है वह इसको छोड नहीं सकता साथ ही तम्बाकू से होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा की।
इस कार्यक्रम में विभाग के समस्त अधिकारी, रेजिडेन्ट डॉक्टर्स, नर्सिंग अधिकारी, स्टाफ, मरीज एवं मरीज के परिजन उपस्थित थे। विभाग में आगामी दिनों में हाने वाले कार्यक्रमों की सूचना समय-समय पर दी जाएगी।
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