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कृषि श्रेणी से अतिरिक्त कनेक्शन राशि जमा कराने में भी एमनेस्टी योजना लागू

*कृषि श्रेणी के नियमित या कटे हुए कनेक्शन की बकाया राशि 31 मार्च तक करवाई जा सकेगी जमा* 
*कृषि श्रेणी से अतिरिक्त कनेक्शन राशि जमा कराने में भी एमनेस्टी योजना लागू*




बीकानेर, 26 मार्च। कृषि श्रेणी श्रेणी के नियमित या कटे हुए बिजली कनेक्शनों में बकाया राशि जमा कराने के लिए प्रारम्भ की गई एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक लागू रहेगी।



 जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र सिंह मीना ने बताया कि इस योजना में 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज या पेनल्टी के एकमुश्त या अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। यदि उपभोक्ता बकाया राशि समय पर जमा नहीं कराता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।


 उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना का लाभ लेने वाला उपभोक्ता संपूर्ण अवधि के लिए आखिरी किस्त जमा करवाने पर ही किसान ऊर्जा मित्र योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा।


 जिन उपभोक्ताओं द्वारा गत 3 वर्षों में ऐसी योजना का लाभ ले लिया गया है उनके लिए यह योजना लागू नहीं होगी। योजना के अंतर्गत चोरी या दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा।

*कृषि श्रेणी से अतिरिक्त सभी कनेक्शनों के लिए भी एमेनस्टी योजना*

*30 जून तक रहेगी प्रभावी*


कृषि श्रेणी से अतिरिक्त सभी श्रेणियों के कनेक्शनों के 31 दिसंबर 2022 तक के कटे कनेक्शन की बकाया राशि जमा कराने लिए भी एमनेस्टी योजना 30 जून तक लागू रहेगी। योजना के तहत बकाया राशि 31 मार्च तक एकमुश्त जमा कराए जाने पर विलंब भुगतान या शुल्क ब्याज में शतप्रतिशत की छूट दी जाएगी।

 उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक जमा करवाने पर विलंब शुल्क भुगतान या शुल्क ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा।

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